भभुआ मंडलकारा में बंदियों को मिली कानूनी अधिकारों की जानकारी, त्वरित न्याय के उपाय बताए गए

Author Vikash kumar|Edited by Vivek Singh
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फोटो.3. भभुआ मंडलकारा में प्रशिक्षण लेते बंदी | Prabhat Khabar Network

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भभुआ मंडलकारा में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया. प्ली बारगेनिंग और त्वरित न्याय के प्रावधानों पर विशेष जोर दिया गया.

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Bhabhua Jail Legal Awareness Camp : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के निर्देश पर रविवार को मंडलकारा भभुआ में एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, मुकदमों के त्वरित निष्पादन और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देना था.

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Kaimur News : प्ली बारगेनिंग और कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) गौरव सिंह ने बंदियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी. अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने प्ली बारगेनिंग और अपराधों के शमन से जुड़े प्रावधानों को विस्तार से समझाते हुए बताया कि इन कानूनी उपायों के माध्यम से पात्र बंदी अपने लंबित मामलों का त्वरित और नियमानुसार निपटारा करा सकते हैं.

जागरूकता योजना-2025 और मुफ्त कानूनी सहायता पर भी हुआ मार्गदर्शन

शिविर के दौरान बंदियों को जागृति योजना-2025 के बारे में जानकारी दी गई. इसके तहत पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य और जेल में विधिक सहायता से जुड़े अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई. वहीं पीएलवी गौरव सिंह ने बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समझाई.

बंदियों की शंकाओं का किया गया समाधान

कार्यक्रम में मंडलकारा भभुआ के उपाधीक्षक पुष्पराज, कारा प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में बंदी मौजूद रहे. कारा उपाधीक्षक ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए बंदियों से उपलब्ध कानूनी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की. कार्यक्रम के अंत में बंदियों द्वारा पूछे गए विभिन्न कानूनी प्रश्नों का विशेषज्ञों ने समाधान किया.



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