कार्रवाई. अयोग्य लाभुकों पर चला प्रशासन का डंडा
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सात सौ फर्जी राशन कार्ड रद्द
कार्रवाई. अयोग्य लाभुकों पर चला प्रशासन का डंडा एसडीओ ने की कार्रवाई भभुआ नगर : जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत सालों से फर्जी राशन कार्ड के जरिये खाद्यान्न का उठाव करनेवाले सात सौ राशन कार्डधारियों के कार्ड रद्द कर दिये गये हैं. भभुआ अनुमंडल में कुल 1450 अयोग्य राशन कार्ड चिह्नित किये गये हैं. सदर […]
एसडीओ ने की कार्रवाई
भभुआ नगर : जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत सालों से फर्जी राशन कार्ड के जरिये खाद्यान्न का उठाव करनेवाले सात सौ राशन कार्डधारियों के कार्ड रद्द कर दिये गये हैं. भभुआ अनुमंडल में कुल 1450 अयोग्य राशन कार्ड चिह्नित किये गये हैं. सदर एसडीओ ललन प्रसाद ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिनके पास मकान व चारपहिया वाहन तक हैं, वे भी पूर्विकता प्राप्त श्रेणी में नाम होने का हवाला देते हुए कार्ड व कूपन लेकर कर गरीबों के हिस्से का अनाज उठाव कर रहे हैं. ऐसे लाभुकों को नोटिस भेजने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की गयी. साथ ही एमओ द्वारा इनका भौतिक सत्यापन कराने के बाद सात सौ राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई की गयी है.
3212 फर्जी राशन कार्ड चिह्नित: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्विकता प्राप्त लोगों की श्रेणी में शामिल लाभुकों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है. इसमें प्रति यूनिट दो किलो गेहूं दो रुपये व तीन किलो चावल तीन रुपये की दर से मिलता है. विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में 3212 अयोग्य पीडीएस उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया है. इन मामलों की सुनवाई भभुआ और मोहनिया एसडीओ कर रहे हैं. सत्यापन के बाद फर्जी लाभुकों के राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है.
98763 लाभुकों की हुई आधार सीडिंग
आधार कार्ड के लिए एक सप्ताह का समय
जनवितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को राशन के लिए अब परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल एक लाख 68 हजार 808 राशन कार्ड जारी किये गये हैं. इनसे 10 लाख 27 हजार 667 लोगों को लाभ मिलता है. सूत्रों के अनुसार पहले चरण में एक लाख 68 हजार 808 राशन कार्ड में से 98 हजार 763 कार्डों को आधार से जोड़ने का काम पूरा हो चुका है.
वहीं 10 लाख 27 हजार 667 लाभुकों में से अब तक महज तीन लाख 50 हजार लोगों का ही आधार कार्ड विभाग को प्राप्त हुआ है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का काम पिछले साल से चल रहा है. सभी लाभुक अपना आधार कार्ड एक सप्ताह के अंदर अपने पंचायत के नजदीकी जनवितरण विक्रेता के पास जमा कर दें अन्यथा उन्हें राशन केरोसिन से वंचित होना पड़ेगा.
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