इसके लिए नगर पर्षद सदस्यों की आगामी बैठक में इसे पारित करने के लिए प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है. नगर पर्षद अध्यक्ष अमर देव सिंह ने बताया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की नियमावली 129 (ग) में नगर पर्षद क्षेत्र के बड़े व्यवसायियों से अनुज्ञप्ति शुल्क (व्यावसायिक कर) वसूलने का प्रावधान है. इसके तहत अगली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर व्यावसायिक कर वसूला जायेगा.
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अब नगर पर्षद लेगी व्यावसायिक कर भी
भभुआ (कार्यालय): नगर पर्षद क्षेत्र के व्यवसायियों को जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी में है. गौरतलब है कि पर्षद शहर में होटल, सिनेमाघर, गल्लावासी, निजी स्कूल, कोचिंग, निजी क्लिनिक व मीट जैसे बड़े व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों से अनुज्ञप्ति शुल्क के नाम पर व्यावसायिक कर वसूलने की तैयारी में है. इसके लिए […]
भभुआ (कार्यालय): नगर पर्षद क्षेत्र के व्यवसायियों को जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी में है. गौरतलब है कि पर्षद शहर में होटल, सिनेमाघर, गल्लावासी, निजी स्कूल, कोचिंग, निजी क्लिनिक व मीट जैसे बड़े व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों से अनुज्ञप्ति शुल्क के नाम पर व्यावसायिक कर वसूलने की तैयारी में है.
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