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गबन के आरोपित बाप-बेटे की जमानत अर्जी खारिज
भभुआ (कोर्ट) : धान खरीद कर किसानों का भुगतान नहीं करनेवाले नुआंव थाने की एवंती पैक्स के अध्यक्ष सुभाष बिंद और उसके पुत्र पैक्स सचिव गौतम कुमार की जमानत अर्जी खारिज हो गयी. दोनों पिता पुत्र पर एवंती के किसान डॉ वीरेंद्र सिंह एवं वंशरोपन सिंह का 1061.50 क्विंटल धान खरीद कर 16 लाख 55 […]
भभुआ (कोर्ट) : धान खरीद कर किसानों का भुगतान नहीं करनेवाले नुआंव थाने की एवंती पैक्स के अध्यक्ष सुभाष बिंद और उसके पुत्र पैक्स सचिव गौतम कुमार की जमानत अर्जी खारिज हो गयी. दोनों पिता पुत्र पर एवंती के किसान डॉ वीरेंद्र सिंह एवं वंशरोपन सिंह का 1061.50 क्विंटल धान खरीद कर 16 लाख 55 हजार 940 रुपये का भुगतान नहीं करने का आरोप है.
दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में खारिज हो गयी. उक्त दोनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी नुआंव ने आरोप लगाया है कि एवंती पैक्स अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल 2013-14 में एवंती गांव के किसानों से धान का खरीद की थी. पैक्स अध्यक्ष ने क्रय सह भुगतान पंजी में सासाराम व भभुआ को-ऑपरेटिव बैंक की रामगढ़ शाखा द्वारा निर्गत चेक संख्या 80304, 93197 व 93146 द्वारा डॉ वीरेंद्र सिंह व वंशरोपन सिंह को भुगतान दिखाया है. जबकि, संबंधित बैंक के शाख प्रबंधक के लिखित पत्र द्वारा कहा गया है कि उक्त चेकों का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया गया है.
इस संबंध में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जांच करने पर शाख प्रबंधक के जवाब की पुष्टि पायी गयी. चेक भुगतान नहीं होने के कारण के विषय में लिखा है कि पैक्स का क्रेडिट खाता में राशि नहीं होना बताया गया है. प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष और सचिव पर किसानों के धान खरीद की राशि का गबन कर लिये जाने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
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