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धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के मामले में पांच के खिलाफ मुकदमा

Updated at : 23 Sep 2024 10:41 PM (IST)
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धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के मामले में पांच के खिलाफ मुकदमा

नगर थाना क्षेत्र के इरकी मौज में धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के मामले में पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. अरवल जिले के किंजर थाना अंतर्गत गनियारी के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने पुलिस को दिये शिकायत में कहा है कि वह वर्तमान में पूर्वी गांधी मैदान में रहते हैं

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जहानाबाद. नगर थाना क्षेत्र के इरकी मौज में धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के मामले में पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. अरवल जिले के किंजर थाना अंतर्गत गनियारी के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने पुलिस को दिये शिकायत में कहा है कि वह वर्तमान में पूर्वी गांधी मैदान में रहते हैं एवं वर्ष 2012 में इरकी मुहल्ले में एक प्लॉट की खरीद की थी जिस जमीन को खरीदा था वह प्लॉट विकास की थी जिसे बिहार सरकार के नया नियमावली के अनुसार विकास जमीन को रैयतीकरण करना जरूरी है. इस उद्देश्य से उक्त जमीन के विक्रेता नोमान मल्लिक, मिराजउद्दीन, इरफान मल्लिक, आवदा खातून, सबाहउद्दीन जो सभी इरकी के रहने वाले हैं जिनसे जमीन मालिक के वंशावली की मांग किया लेकिन इन लोगों ने वंशावली देने में आना-कानी किया तब मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मार्च महीने में वकालतन नोटिस के माध्यम से वंशावली का मांग किया लेकिन इन लोगों के द्वारा वंशावली नहीं दिया गया तब मैं जमीन के मालिक मो जियाउल हक से वंशावली की मांग किया तो मो जियाउल हक ने बताया कि उक्त जमीन मेरा है और मैं इन लोगों को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया हूं. आपके साथ उक्त लोगों ने झांसे में लेकर गलत रजिस्ट्री किया है. इसके बाद शिकायतकर्ता जितेंद्र शर्मा ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाकर मोटी रकम हड़पने एवं धोखाधड़ी कर जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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