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गांजा रखने के आरोप में पांच वर्षो की सजा

जहानाबाद : गांजा की अवैध खेती करने के आरोपित कल्पा ओपी क्षेत्र के झमनपुरा ग्राम निवासी जगदेव यादव को प्रथम एडीजे शैलेंद्र कुमार ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी. लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सूचक कल्पा ओपी थानाध्यक्ष इंद्रदेव राम […]

जहानाबाद : गांजा की अवैध खेती करने के आरोपित कल्पा ओपी क्षेत्र के झमनपुरा ग्राम निवासी जगदेव यादव को प्रथम एडीजे शैलेंद्र कुमार ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी.
लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सूचक कल्पा ओपी थानाध्यक्ष इंद्रदेव राम ने 29 दिसंबर, 2008 को जहानाबाद थाना कांड संख्या 449/2008 दर्ज कराया था, जिसमें उनका आरोप था कि ग्राम झमनपुरा में जगदेव यादव के घर छापेमारी किया, तो उसके घर के बैठका से सटे पश्चिम तरफ गांजा के 30 पेड़ लगा हुआ पाया, जिसमें गांजा का फल लगा हुआ था और उन्होंने सौ किलो गांजा अभियुक्त के घर से जब्त किया, जिसका कोई कागजात आरोपित के पास नहीं था.न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस की धारा 20 के तहत दोषी पाकर सजा सुनायी.

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