जहानाबाद (कोर्ट). जेल में बंद लाचार असहाय कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रवींद्र कुमार राय के नेतृत्व में एक टीम ने स्थानीय मंडल कारा में जाकर कैदियों से मुलाकात की. टीम में पटना स्थित चाणक्य लॉ कॉलेज के छात्र-छात्रएं एवं शिक्षक शामिल थे. टीम के सदस्यों ने वैसे कैदियों से मुलाकात की, जिनके केस की पैरवी के लिए कोई वकील नहीं था. और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण वे वर्षो से जेल में बंद थे.
अधिवक्ता रवींद्र कुमार राय ने बताया कि उन कैदियों की लिस्ट बनायी गयी है, जिन्हें लीगल एड की जरूरत थी. उन्हें अमन एनजीओ के द्वारा वकील मुहैया कराये जायेंगे. उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता कैदियों का मूलभूत अधिकार है और कैदियों को यह अधिकार दिलाने के उद्देश्य से उन्हें नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जायेगी. वहीं टीम में शामिल कानून के विद्यार्थी श्रेया एवं सागरिका ने बताया कि कैदियों से मिल कर उन्हें काफी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है.
उन्होंने बताया कि जेल में निर्धारित सीमा से ज्यादा कैदी है. फिर भी ये कैदी ने जेल प्रशासन से दी जा रही सुविधा से संतुष्ट दिखे. वहीं श्रेया ने बताया कि जेल में बने महिला वार्ड काफी छोटे हैं और महिला बंदियों के बीच जागरूकता की काफी कमी है. उन्हें लीगल एड की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने बताया कि अगले रविवार को भी कॉलेज के विद्यार्थी क ी दूसरी टीम जेल का दौरा करेंगी. इस दौरान काराधीक्षक अरविंद कुमार मिश्र भी उपस्थित थे.