जहानाबाद नगर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे-2 धर्मेंद्र कुमार जायसवाल ने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद युगेश पासवान को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. इतना ही नहीं 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जबकि शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पांच मास का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया. लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इस मामले में अरवल जिले के वंशी थाना अंतर्गत मोगलपुर गांव निवासी रंधीर कुमार गौतम ने युगेश पासवान, देवी दयाल पासवान तथा शिवदयाल पासवान के खिलाफ नामजद कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
दर्ज प्राथमिकी में आरोप था कि 30 जुलाई 2015 की शाम 7:30 बजे उसका भाई रंधीर कपूर दनियावां से डॉक्टरी कर घर लौट रहा था. वह जैसे ही मोगलापुर गांव में मुन्नीलाल पासवान के खेत के पास आया कि पूर्व से घात लगाये बैठे युगेश पासवान ने पिस्तौल से गोली मारकर जख्मी कर दिया. जख्मी हालत में वंशी अस्पताल में उपचार के लिये ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में अभियोजक की तरफ से 10 गवाह पेश किये गये थे. न्यायालय ने देवी दयाल पासवान एवं शिवदयाल पासवान को साक्ष्य के अभाव में रिहाई का आदेश दिया, जबकि युगेश पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.