ePaper

जाली नोट कारोबारी को सात वर्ष कारावास की सजा

Updated at : 19 Dec 2024 6:35 PM (IST)
विज्ञापन
जाली नोट कारोबारी को सात वर्ष कारावास की सजा

जाली नोट कारोबारी को सात वर्ष कारावास की सजा

विज्ञापन

विगत 11 दिसंबर को आरोपी न्यायालय ने दिया था दोषी करार लखीसराय. व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम शुभनंदन झा द्वारा गुरुवार को जाली नोट कारोबार के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को मामले के सुसंगत धाराओं में दोषी पाते हुए 20 हजार रुपये अर्थदंड के साथ सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया है. यह फैसला एक दिन पूर्व ही सुनाया जाना था, लेकिन एक अधिवक्ता के असामयिक निधन के कारण गुरुवार को फैसला सुनाया गया. अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा के अनुसार झारखंड धनबाद कुमारडूबी निवासी सुंदर बांसफोड़ा के आरोपी पुत्र अर्जुन बांसफोड़ा को झाझा रेलवे स्टेशन के पार्किंग से तत्कालीन आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह के द्वारा विगत 18 मार्च 2022 को दो लाख 63 हजार जाली नोट एवं विभिन्न बैंक के एटीएम व कई कंपनी के सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ खिलाफ झाझा रेलवे स्टेशन पर 19 मार्च 2022 को मामला दर्ज कराया था. न्यायालय में विचारण के उपरांत जाली नोट कारोबारी अर्जुन बांसफोडा को 20 हजार रुपये अर्थदंड सहित सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर किया गया. अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा की बात भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कही गयी है. न्यायालय में सुनवायी के दौरान बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह उर्फ शशि सिंह एवं अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा बहस पैरवी में हिस्सा ले रहे थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन