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आराेपित को मिला आजीवन कारावास

फैसला . 2010 में की थी हत्या दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने आराेपितों को सजा सुनायी. जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह के न्यायालय में हत्या के मामले में लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के नवकाडीह निवासी जयप्रकाश मंडल को आजीवन कारावास की सजा व पांच हजार रुपया जुर्माना किया गया है. 28 […]

फैसला . 2010 में की थी हत्या

दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने आराेपितों को सजा सुनायी.

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह के न्यायालय में हत्या के मामले में लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के नवकाडीह निवासी जयप्रकाश मंडल को आजीवन कारावास की सजा व पांच हजार रुपया जुर्माना किया गया है. 28 फरवरी 2010 को जय प्रकाश मंडल ने किराना दुकान पर जीवन सिंह व कन्हैया मंडल को सिगरेट व शराब पिलाकर साथियों के साथ गोली मार दी थी.

वहीं एक अन्य मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने झाझा थाना कांड संख्या 57/15 में नारगंजो निवासी मो इस्लाम मुक्त करीम को दुष्कर्म करने के मामले में 10 साल कारावास की सजा व 10 हजार रुपया जुर्माना किया है. साथ ही जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास के सजा का भी प्रावधान किया है.

जानकारी के अनुसार पीड़िता नारगंजो निवासी नौ अप्रैल 2015 को घर में खाना बना रही थी. इसी दौरान गांव के ही इस्लाम मुक्त करीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया व जब उसने शोरगुल किया तो आसपास के लोग जमा हो गये. इसके पश्चात गांव के लोगों ने मुक्त करीम को पेड़ से बांध दिया. लेकिन इसके बाद उसके भाई मुस्तकीम मियां, इशाक मियां, गुजर मियां, मुन्ना मियां आदि ने उसे जबरन छुड़ा लिया. घटना के पश्चात पीड़िता ने इन लोगों के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज कराया था.

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