जमुई : आगामी 23 व 24 मार्च को मनाये जाने वाले होली के त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू 23 से 25 मार्च तक निषेधाज्ञा आदेश लागू किया जायेगा. उक्त बातों की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी. उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिस बल को छोड़ कर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र व अन्य विस्फोटक पदार्थ से लैस होकर घूमना या चलना सर्वथा वर्जित होगा.
उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति अश्लील गाना बजाना या कार्यक्रम करना,जबरदस्ती किसी व्यक्ति के ऊपर कीचड़ या धूल फेंकना, तोड़फोड़ करना,होली के बहाने किसी के घर पर ईंट-पत्थर फेंकना या बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाते समय किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना सर्वथा वर्जित होगा. उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.