राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन
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उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है उपभोक्ता फोरम
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन जमुई : जिला उपभोक्ता फोरम की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर गुरुवार को कार्यालय परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एसपीएन सिंह ने कहा कि आज ही के दिन […]
जमुई : जिला उपभोक्ता फोरम की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर गुरुवार को कार्यालय परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया.
इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एसपीएन सिंह ने कहा कि आज ही के दिन उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा हेतु संसद द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण बिल 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और इसके पश्चात यह अधिनियम में परिवर्तित हो गया.
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम की विशेषता यह है कि इसमें मामूली खर्च से वादों का तुरंत निष्पादन होता है. कोई भी उपभोक्ता त्रुटिपूर्ण सामान व सेवा में कमी का वाद फोरम में दायर कर मुआवजा की मांग कर सकता है. सभी लोग किसी ना किसी रूप में बतौर उपभोक्ता प्रभावित होते रहते हैं और मनमानी का शिकार हुए हैं. बैंक, रेलवे, बीमा, बिजली, परिवहन, डाक घर, चिकित्सा आदि सेवाओं में त्रुटि के लिए उपभोक्ता फोरम द्वारा उपभोक्ताओं के हितों में जुर्माना किया जाता है.
उपभोक्ताओं के हितों के रक्षा हेतु जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कार्यरत है. जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा 20 लाख तक मुआवजा की राशि, राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा एक करोड़ तक और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा एक करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता फोरम हर हमेशा से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कार्यरत है. इस अवसर पर उपभोक्ता फोरम के सदस्य डाॅ मृदुला सहाय,अधिवक्ता चंद्रभानु सिंह,मंतोष सिन्हा,धीरज कुमार के अलावे सहायक सुभिंद्र सिंह,नागेश्वर यादव,महेंद्र कुमार,प्रेम कुमार,मनोज कुमार,विवेक कुमार आदि मौजूद थे.
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