जमुई . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ किशोर प्रसाद के न्यायालय ने सिकंदरा थाना कांड संख्या 138/2013 में दिनकर मांझी को युगल किशोर मांझी के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार 11 जून 2013 को दिनकर मांझी ने पहले गड़ासा से प्रमोद मांझी के पैर पर वार किया था.
जिससे वह जख्मी हो गया था. इसके पश्चात दिनकर मांझी ने युगल किशोर मांझी के गर्दन पर चार-पांच बार गड़ासा से हमला किया था. जिससे युगल मांझी की मौत मौके पर ही हो गयी थी. इसके पश्चात युगल मांझी की मां पार्वती देवी ने सिकंदरा थाना में दिनकर मांझी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.