रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेगा लाउडस्पीकर

Updated at : 12 Mar 2019 6:33 AM (IST)
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रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेगा लाउडस्पीकर

झाझा : लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने आचार संहिता लागू होते ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतगर्त निषेधाज्ञा भी जाहिर करते हुए जिला के पुलिस प्रशासन से लेकर प्रखंड के विभिन्न पदाधिकारियों को पत्र निर्गत करते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न तक नियमों का पालन में सहयोग देने की […]

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झाझा : लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने आचार संहिता लागू होते ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतगर्त निषेधाज्ञा भी जाहिर करते हुए जिला के पुलिस प्रशासन से लेकर प्रखंड के विभिन्न पदाधिकारियों को पत्र निर्गत करते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न तक नियमों का पालन में सहयोग देने की बात की है.
उन्होंने बताया कि एक्ट 1955 के अंतगर्त ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः छह बजे तक वर्जित होगा. कोई भी व्यक्ति अथा राजनीतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथावा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आरेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे.
इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश व्हाटसएप या एसएमएस अथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अदान प्रदान नहीं करेंगे. जिससे चुनाव आर्दश आचार संहिता का उल्लंघन हो. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र जो मानव शरीर के लिये घातक हो इसका प्रदर्शन नहीं करेंगे सहित कई नियमों को दर्शाया गया है.
प्रशासन की अनुमति के बिना बैठक या प्रचार करने पर रोक
जमुई. लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को समाहरणालय संवाद कक्ष में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. मौके पर मौजूद राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए जिला निर्वाची पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है.
इसलिए कोई भी राजनीतिक दल बिना जिला प्रशासन के अनुमति के किसी भी प्रकार का बैठक या प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे. अगर कोई भी राजनीतिक दल इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के नियम को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्रवाई किया जायेगा. इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
सभी राजनीतिक दल 24 घंटे के अंदर अलग-अलग जगहों पर लगे हुए अपने पार्टी के झंडा, फ्लेक्स, होल्डिंग और बैनर को तुरंत हटा लें. सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए जिला प्रशासन को शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में समुचित सहयोग दें.
हटाये गये राजनीतिक पार्टियों के बैनर-पोस्टर
झाझा. आचार संहिता लागू हो गया है. शहर में खंभे, दिवाल पर लगे छोटे-बड़े सभी प्रकार के राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर हटाने का काम शुरू हो गया है. सोमवार को बीडीओ धर्मवीर कुमार प्रभाकर, अंचलाधिकारी अमित रंजन, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी रामाशीष शरण तिवारी सहित पुलिस बल सुबह से मुख्य सड़क से लेकर गली-मुहल्ले से पोस्टर बैनर को निकलवाने में जुटे थे. बीडीओ ने बताया कि शहर से सैकड़ों पोस्टर बैनर को हटाया गये हैं.
इन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक उम्मीदवार या कार्यकर्ता अपने बैनर पोस्टर सटवाये हैं वे हटा लें. अगर आचार संहिता नियम का उल्लंघन करते हुये उसे नहीं हटायेंगे तो उसपर कानूनी कार्रवाई होगी.
गिद्धौर. आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अधिकारियों के द्वारा बाजार में लगे तमाम राजनैतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर हटवाये गये. इसको लेकर अंचलाधिकारी अखिलेश कुमार सिन्हा, थानाध्यक्ष आशीष कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी चिरंजीवी पांडेय भी घूम-घूम कर इसका जायजा लिया.
अधिकारियों के निर्देश पर राजमहल रोड, लार्ड मिंटो टॉवर, झाझा स्टैंड सहित अन्य जगहों में लगे बैनर पोस्टर को हटाया गया. अधिकारियों ने इस दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर आम मतदाताओं को जानकारी भी दिया.
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