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Driving License Online : बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, आवेदक को मिली इन परेशानियों से राहत

Updated at : 09 Jan 2021 12:35 PM (IST)
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Driving License Online : बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, आवेदक को मिली इन परेशानियों से राहत

Driving License Bihar: परिवहन मंत्रालय ने वाहन अधिनियम में संशोधन कर कागजात के नाम पर सिर्फ आधार कार्ड को आवश्यक बताते हुए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान कर दिया है.

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बिहारशरीफ. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिये इच्छुकों को परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे मुक्ति दिलाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने वाहन अधिनियम में संशोधन कर कागजात के नाम पर सिर्फ आधार कार्ड को आवश्यक बताते हुए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान कर दिया है.

किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का रहना नितांत आवश्यक है. इसे बनवाने के लिये पहले परिवहन कार्यालय का कई बार चक्कर लगाना पड़ता था. इससे अधिक तो एजेंटों के द्वारा भी लोग बनवाते थे, जिसमें अधिक राशि खर्च करना पड़ता था.

इन समस्याओं को दूर करने के लिए परिवहन मंत्रालय ने वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया. इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं है. सिर्फ आधार कार्ड से ही ड्राइविंग लाइसेंस बन जायेगा.

आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, रजिस्ट्रेशन सहित वाहन संबंधित हर तरह का काम आसानी से किया जा सकता है. इससे लोग वाहन के सभी कागजात सरकारी वेब पोर्टल पर भी संभालकर रख सकेंगे.

वाहन का कागजात हमेशा रखना जरूरी नहीं

बीते वर्ष माह अक्तूबर में बनाये गये नये नियम के तहत अब वाहन मालिक अपने वाहन के कागजात ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आइसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट जैसे कागजात अपने साथ नहीं रखने पड़ेंगे. अब ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा जांच करने पर डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं.

पोर्टल पर रख सकेंगे दस्तावेज

वाहन से जुड़े जरूरी सभी कागजात सरकारी पोर्टल पर सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे कागजात का डिजिटल कॉपी दिखाकर अपना काम निकाल सकते हैं. नये नियम लागू हो जाने के बाद अब वाहन के कागजात साथ नहीं रखना पड़ेगा. परिवहन मंत्रालय के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहनों से जुड़े कागजात को मेंटेन रखा जा सकता है.

क्या कहते हैं अधिकारी

जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि परिवहन मंत्रालय के नये आदेश के जारी होने से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो गया है. अब वाहन कागजात के नाम पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी. सिर्फ आधार कार्ड से ही बन जायेगा ड्राइविंग लाइसेंस. सभी कागजातों को साथ में रखकर वाहन चलाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार के वेब पोर्टल पर वाहनों के सभी कागजात लोड कर दिये गये हैं.

Posted by Ashish Jha

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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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