ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत वैशाली में 8 बाल श्रमिक मुक्त, नियोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज

Author Abhishek Kumar|Edited by Nikhil Anurag
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पदाधिकारियों के साथ मुक्त कराए गए बाल श्रमिक

operation naya savera: वैशाली जिले में श्रम विभाग ने 'ऑपरेशन नया सवेरा 3.0' के तहत बड़ी कार्रवाई की है. अभियान के दौरान 8 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है. जिम्मेदार नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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operation naya savera: वैशाली जिले में बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत श्रम संसाधन विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल आठ बाल श्रमिकों को मुक्त कराया. इस मामले में संबंधित नियोक्ताओं के खिलाफ स्थानीय थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

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तीन थाना क्षेत्रों में चला विशेष अभियान

श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में गठित जिला धावा दल ने बिदुपुर, देसरी और महनार थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान बिदुपुर थाना क्षेत्र से छह, देसरी थाना क्षेत्र से एक तथा महनार थाना क्षेत्र से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया.

संयुक्त टीम ने निभाई अहम भूमिका

अभियान में श्रम संसाधन विभाग के साथ स्व. कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्था की सदस्या अनुपम कुमारी, सहायक परियोजना पदाधिकारी के सदस्य राजीव कुमार, गुड्डू कुमार, एएचटीयू प्रभारी याकूब अली अंसारी तथा महिला थाना की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की.

बाल श्रम कराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

विभाग ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना या 14 से 18 वर्ष के किशोरों से जोखिम भरे कार्य कराना संज्ञेय अपराध है. ऐसे मामलों में दोषी को दो वर्ष तक की सजा और 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना

विभाग के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मुक्त बाल श्रमिक के मामले में नियोक्ता से 20,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा. वहीं, राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक मुक्त बाल श्रमिक को 3,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाती है.

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