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जमीन के सर्वे के लिए 15 सितंबर तक रैयतों को जमा करना होगा कागजात

Updated at : 27 Aug 2024 9:54 PM (IST)
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जमीन के सर्वे के लिए 15 सितंबर तक रैयतों को जमा करना होगा कागजात

गोरौल प्रखंड के सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के सभागार में मंगलवार को जिला बंदोबस्त पदाधिकारी बिपिन कुमार यादव ने सर्वे कार्य को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमीन सर्वे कार्य शुरू हो गया है. जमीन हर हाल में 1962 के सर्वे के अनुसार होगा.

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गोरौल.

गोरौल प्रखंड के सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के सभागार में मंगलवार को जिला बंदोबस्त पदाधिकारी बिपिन कुमार यादव ने सर्वे कार्य को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमीन सर्वे कार्य शुरू हो गया है. जमीन हर हाल में 1962 के सर्वे के अनुसार होगा. 1962 के सर्वे में जमीन की जो स्थिति थी, उसी अनुसार आज के दौर में उसके स्वामित्व के बीच निर्धारण होगा. सरकारी जमीन अब भी हर हाल में सरकार की रहेगी. पट्टे पर दी गयी जमीन पर बसे व्यक्ति व परिवार का स्वामित्व रहेगा, लेकिन उस जमीन की बिक्री नहीं कर पायेंगे. उसी तरह मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारा की जमीन ट्रस्टी की देखरेख में रहेगी, लेकिन उस जमीन की बिक्री ट्रस्टी नहीं कर पायेंगे. उन्होंने बताया कि वैशाली जिले के 16 सौ राजस्व ग्राम में से 1530 राजस्व ग्राम में सर्वे कार्य चल रहा है. 70 राजस्व ग्राम नगर पंचायत व नगर परिषद क्षेत्र में हैं, जहां फिलहाल सर्वे कार्य नहीं चल रहा है. वहां अलग से जल्द ही जमीन का सर्वे कार्य होगा. बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि गोरौल नगर पंचायत को छोड़ कर प्रखंड क्षेत्र की सभी पंचायतों के राजस्व ग्राम में सर्वे का कार्य चल रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि सर्वे कार्य के प्रपत्र- 1 से तीन तक को भर कर हर हाल में 15 सितंबर तक जमा करना होगा. इस दौरान सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सुरेश कुमार, अंकिता कुमारी, कानूनगो सीमा कुमारी, लिपिक राधा कुमारी, प्रखंड प्रमुख मुन्ना कुमार, सीओ नीलेश वर्मा आदि पदाधिकारी उपस्थित थे.जांच कर प्रपत्र-7 में गजट का प्रकाशन होगा

राजस्व ग्राम में लगाये गये शिविर में या प्रखंड के कैंप स्थल भानपुर बड़ेवा पंचायत सरकार भवन में जमा करना है. प्रपत्र- 1 में जमीन की उद्घोषणा, प्रपत्र- 2 में रैयत का खाता, खेसरा, रकवा स्वघोषित देना है. प्रपत्र- 3 व 3 ए में स्वघोषित वंशावली देनी है. उसके बाद जमीन के स्वामी द्वारा दी गयी जानकारी पर सर्वेयर, अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा विभिन्न प्रपत्रों की जांच कर खानापूर्ति कार्य कर प्रपत्र- 7 में गजट का प्रकाशन होगा. उक्त प्रकाशन को बाद किसी प्रकार की आपत्ति होने पर जमीन के स्वामी प्रपत्र- 8 में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के यहां आपत्ति दर्ज करेंगे. आम लोग प्रपत्र-7, 13, 20 पर जरूर ध्यान देंगे. प्रपत्र- 22 में सर्वे कार्य पूरा होने पर अंतिम प्रकाशन होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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