hajipur news. हत्या के दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना व उम्रकैद

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Nov 2024 10:46 PM

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नगर थाना क्षेत्र के हथसारगंज स्थित घर में बेटा-बेटी के साथ सोये ओमप्रकाश भगत की 25 जुलाई 2019 की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी

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हाजीपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम देवेश कुमार ने बेटा-बेटी के साथ सोये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक अभियुक्त को बुधवार को उम्रकैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि मृतक के दोनों नाबालिग बच्चों को उसके चाचा जयप्रकाश भगत के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दिया गया है. साथ ही साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दोनों नाबालिग बच्चों को उचित मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है. यह जानकारी अपर लोक अभियोजक खालिद लतीफ ने दी.

उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के हथसारगंज स्थित घर में बेटा-बेटी के साथ सोये ओमप्रकाश भगत की 25 जुलाई 2019 की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में उसके बड़े भाई जयप्रकाश भगत ने नगर थाना में मृतक की पत्नी बबिता देवी एवं पड़ोसी मुकेश कुमार के विरुद्ध साजिश के तहत गोली मारकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने मुकेश कुमार के विरुद्ध 26 नवंबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में उसके विरुद्ध 31 मार्च 2021 को आरोप गठन किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आठ साक्षियों का अपर लोक अभियोजक खालिद लतीफ एवं सूचक के अधिवक्ता सरोज कुमार पासवान के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद मुकेश कुमार को 28 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था. इस मामले में बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भादवि की धारा 302/34 में सश्रम उम्र कैद और 50 हजार रुपये एवं शस्त्र अधिनियम की घारा 27 अंतर्गत सात वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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