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अब बाइक से दूध, फल, सब्जी व राशन खरीदने के लिए नहीं निकल सकेंगे बाहर

Updated at : 15 Apr 2020 12:48 AM (IST)
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अब बाइक से दूध, फल, सब्जी व राशन खरीदने के लिए नहीं निकल सकेंगे बाहर

गोपालगंज : लॉकडाउन को कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन की ओर से नियमों में बदलाव किये गये हैं. मुख्य सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर डीएम अरशद अजीज ने मंगलवार को जिलेवासियों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया. जिसमें आपातकालीन सेवा या पास प्राप्त बाइक पर एक व्यक्ति से अधिक नहीं बैठ सकेंगे. […]

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गोपालगंज : लॉकडाउन को कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन की ओर से नियमों में बदलाव किये गये हैं. मुख्य सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर डीएम अरशद अजीज ने मंगलवार को जिलेवासियों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया. जिसमें आपातकालीन सेवा या पास प्राप्त बाइक पर एक व्यक्ति से अधिक नहीं बैठ सकेंगे. इसके अलावा बाइक से दूध, फल, सब्जी या राशन खरीदने के लिए नहीं निकल सकते हैं. मीडिया को लॉकडाउन के इस नियम से अलग रखा गया है. डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी लॉकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग को निर्देश जारी किया गया है.

डीएम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी वाहन मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार आदि से शहरों व गांवों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट कर रहे हैं. इसलिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं. जिसमें सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे. निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायेंगे.देना होगा प्रस्थान व गंतव्य स्थल का पता निर्गत पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा. पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉगबुक प्रिंट रहेगा, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे. उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी.

परिवहन विभाग और पुलिस पदाधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश जारी किया गया है. जानिए किन धाराओं में होगी कार्रवाईपुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा – 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी. विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा. इसलिए वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे.पेट्रोल पंप कर्मी लगायेंगे मास्क, सेनिटाइजर की करनी होगी व्यवस्थाप्रधान सचिव की ओर से जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे. साथ ही पेट्रोल पंप पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय. बिना मास्क पहने ड्राइवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी.

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