गोपालगंज: नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म मामले में दो आरोपित दोषी, 30-30 साल की जेल; 50-50 हजार रुपये जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

फैसला आने के बाद कोर्ट से निकलते लोग

नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में जिला जज की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाया है. दोनों को 30-30 साल की कड़ी कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

विज्ञापन

Gopalganj pocso Act: चार वर्ष पूर्व नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए 30-30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा सुनाये जाने के बाद दोनों आरोपितों को मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया.

आपके शहर में

विज्ञापन

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामनाथ साहू ने अदालत में अपनी-अपनी दलीलें रखीं. प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया और सजा सुनायी.

स्कूल जाने के दौरान छात्रा को ले जाने का आरोप

मामला सात नवंबर 2022 का है. हथुआ के एक उच्च विद्यालय में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जा रही थी. आरोप है कि इसी दौरान हथुआ थाना क्षेत्र के पुरानी किला रोड निवासी अभिषेक कुमार और मीरगंज थाना क्षेत्र के सिंगहा टोला पंडितपुरा निवासी अखिल शर्मा उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान कमरे में ले गये. आरोप के अनुसार, कमरे में दोनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और बाहर से कमरे में कुंडी लगा दी.

अगले दिन दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी

घटना के अगले दिन छात्रा ने दोनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किये गये.

दोष सिद्ध होने पर दोनों को भेजा गया जेल

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया. इसके बाद दोनों को 30-30 वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. फैसला आने के बाद दोनों को मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन