Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी में सीओ व राजस्व कर्मचारी की जमानत पर सुनवाई टली
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Oct 2024 10:16 PM
Gopalganj News : चर्चित राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन का फर्जी जमाबंदी कायम करने के मामले में एडीजे- 16 शेफाली नारायण के कोर्ट में अग्रिम जमानत पर घंटों सुनवाई हुई. कोर्ट में काफी गहमागहमी बनी रही.
गोपालगंज. चर्चित राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन का फर्जी जमाबंदी कायम करने के मामले में एडीजे- 16 शेफाली नारायण के कोर्ट में अग्रिम जमानत पर घंटों सुनवाई हुई. कोर्ट में काफी गहमागहमी बनी रही. निलंबित सीओ गुलाम सरवर की ओर से वरीय अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी ने कोर्ट से कहा कि फरवरी में सीओ के द्वारा योगदान किया गया. उसके पहले ही रजिस्टर- टू में छेड़खानी हो चुकी थी. जमीन के परिमार्जन एप पर उनके द्वारा जमाबंदी कर रसीद काटी गयी. रजिस्टर टू सीओ की कस्टडी में नहीं रहता. फ्रॉड पहले हुआ था. सीओ दोषी नहीं हैं. नगर परिषद की ओर से एक पत्र सीओ को भेजा गया, उसकी जांच के बाद रिपोर्ट भी नप को सौंप दिया गया. नप की ओर से कोई आपत्ति नहीं दी गयी. वहीं बर्खास्त राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र की ओर से उदय कुमार ने कहा कि राजस्व कर्मचारी निर्दोष है. उनके पहले ही रजिस्टर टू में फ्रॉड हुआ था. जबकि अबू शमीम भी बचाव पक्ष से अपना पक्ष रखा. वहीं अभियोजन पक्ष से एपीपी हरेंद्र सिंह व नगर परिषद के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी सीओ के द्वारा किया गया है. उनके द्वारा एक साथ 1985 से 2024-25 तक की रसीद काटी गयी है. रजिस्टर टू का कस्टोडियन राजस्व कर्मचारी है. फ्रॉड किया गया है. एसडीओ व एडीएम की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है. बचाव पक्ष के द्वारा मामले को उलझाने के लिए नगर परिषद से जमीन के कागजात मांगे जा रहे हैं. उस जमीन पर आजादी के साथ ही नगर परिषद का शांतिपूर्ण कब्जा है. कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद 12 नवंबर को अब सुनवाई की तिथि मुकर्रर की. बचाव पक्ष के अरेस्टिंग स्टे की अपील को ठुकरा दिया. डीएम के आदेश पर दर्ज हुआ था मामला राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी भू-माफियाओं के नाम पर दर्ज किये जाने का खुलासा प्रभात खबर ने 10 सितंबर के अंक में किया. डीएम के आदेश पर एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार ने जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व भू-माफिया सासामुसा के चंद्रमा दुबे के पुत्र अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज करा दिया था. पुलिस अब पूरे मामले की जांच अपने स्तर से कर रही है.
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