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बगैर पास या परमिट के घर से बाहर निकलने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी

Updated at : 21 Apr 2020 4:47 AM (IST)
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बगैर पास या परमिट के घर से बाहर निकलने वालों पर  दर्ज होगी प्राथमिकी

गोपालगंज : कोरोना के वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन का पालन पूरी सख्ती के साथ करना जरूरी है. घर से बाहर निकलने पर पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. जिनके पास परमिट या पास है वे आवश्यक सेवा के लिए घर से बाहर निकल सकते है. बाकी लोगों पर पहले की ही […]

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गोपालगंज : कोरोना के वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन का पालन पूरी सख्ती के साथ करना जरूरी है. घर से बाहर निकलने पर पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. जिनके पास परमिट या पास है वे आवश्यक सेवा के लिए घर से बाहर निकल सकते है. बाकी लोगों पर पहले की ही तरह पाबंदी रहेगी. सोमवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डीएम अरशद अजीज व एसपी मनोज कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से कही. डीएम ने कहा कि कोरोना से गोपालगंज जिला फ्री नहीं हुआ है. जिले में सर्वाधिक लोग विदेश से आये है. उसके अलावे विभिन्न प्रदेशों से भी लोग आये है. जिनका स्क्रीनिंग किया जा रहा.

यहां तीन मरीजों में पॉजिटिव पाये जाने के बाद उनका इलाज हुआ और वे लोग ठीक है. इसके लिए जिले के डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिस के लोगों ने भरपुर साथ दिया. सोमवार को कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि उनको घर से निकलने की छूट मिल गया है. वे लोग सड़क पर निकल आये है. ऐसे लोगों से प्रशासन ने अपील किया कि सरकार ने कुछ जरूरी कार्यों के लिए ही छूट दिया है. छूट के दायरे में आने वालों को पास प्रशासन की ओर से दी जा रही है. बाकी लोग बेवजह घर से ना निकले. हर हाल में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करे. घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस निर्देश दिया गया है कि वे कार्रवाई करे. ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी शुरू करेंगे.सरकारी कर्मियों के आइकार्ड पर मिलेगी छूटडीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मियों के लिए आइकार्ड पहले से जारी है.

उनको आइकार्ड पर ही छूट प्राप्त होगा. सोमवार से कार्यालयों में काम शुरू हो चुका है. ऑनलाइन कार्य को किया जाना है. ऐसे में उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा. लॉकडाउन से मीडिया कर्मियों को बाहर रखा गया है. उनका आइकार्ड ही पास है. अप्रवासी मजदूरों को मिलेगा सरकारी योजनाओं में कामडीएम ने कहा कि अप्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए सरकार से गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रशासन के स्तर पर सरकारी योजनाओं में काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है. जिसमें नगर निकाय, ग्राम पंचायतों, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, बाढ़ नियंत्रण विभाग समेत सरकारी योजनाओं में कार्य होंगे. नाली-गली, नलजल व मनरेगा की योजनाओं को भी कराने को कहा गया है. जिससे मजदूरों को काम मिल सके. मजदूरों को आइकार्ड इंजीनियर देंगे. बगैर कार्ड का घर से निकलने पर प्रतिबंध होगा.

योजनाओं के कार्य के समय भी मजदूरों को ग्लब्श,सैनिटाइजर, साबुन पानी का इंतजाम होगा.ग्रामीण इलाके में खुलेंगी भवन निर्माण सामग्री की दुकानेंडीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बेल्डिंग मैटेरियल की दुकानें नहीं खुलेंगी. योजनाओं के काम को पूरा कराने के लिए ग्रामीण इलाके में इन दुकानों को परमिट लेकर खोला जा सकेगा. प्राइवेट घरों के निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी होगी. शहर की योजनाओं को पूरा करने के लिए सामान को ग्रामीण इलाके के दुकानों से ही लेना होगा.नेशनल हाइवे पर ट्रक चालकों के लिए पांच ढाबे ही खुलेंगेनेशनल हाइवे पर ट्रक चालकों के लिए ढाबे खोले जायेंगे. गोपालगंज प्रशासन ने यूपी बॉर्डर से लेकर मोतिहारी के बॉर्डर तक पांच ढाबा को खोलने के लिए आदेश दिया है. इन ढाबों पर सिर्फ ट्रक चालकों को ही रुकने की अनुमति दी गयी है.

ढाबों पर यदि ट्रक चालकों के अलावा आम लोगों को देखा गया तो कार्रवाई हो सकती है. खुलेंगे ये प्रतिष्ठान मेडकिल स्टोर, सभी प्रकार के हॉस्पिटल, सभी प्रकार के कृषि यंत्रों की दुकानें, खाद-बीज, कीटनाशक की दुकान, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, आटा या तेल मिल, चावल की फैक्ट्रियां, ईट-भट्ठा, धोबी की दुकान, पेट्रोल पंप, टायर पंक्चर की दुकान, हरा चारा टाल, सब्जी व फल की दुकानें, चश्मा की दुकान, सुविधा सेंटर, गैस एजेंसी, ड्राइ फ्रूट, परचून दुकान व मार्ट, दूध व पनीर की दुकान, बैंक व एटीएम, वाटर कैंपर की दुकान, ई-कॉमर्स कंपनी, आयुष की दुकान, पशु आहार की दुकान, डेयरी, ऑनलाइन स्वीट्स होम डिलीवरी, ऑनलाइन रेस्टोरेंट होम डिलिवरी, हाइवे पर पांच ढाबा, कोरियर सर्विस, बैकरी की दुकान होम डिलीवरी, मिस्त्री मार्केट, कृषि यंत्र, स्पेयर्स पार्टस की दुकान व गैराज, गाड़ियों के वाशिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ट कंपनी आदि.

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