सारण के डीएम व एसडीसी की वेतन निकासी पर रोक
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मृत्यु रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराने पर कोर्ट की कार्रवाई
सारण के डीएम व एसडीसी की वेतन निकासी पर रोक गोपालगंज : मृत्यु रजिस्टर कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराने पर सारण के डीएम और वरीय उपसमाहर्ता सह अभिलेखागार की वेतन निकासी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. सब जज-10 सह एसीजेएम-10 सुभाष चंद्र शर्मा की अदालत ने कार्रवाई के बाद बिहार सरकार के मुख्य […]
गोपालगंज : मृत्यु रजिस्टर कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराने पर सारण के डीएम और वरीय उपसमाहर्ता सह अभिलेखागार की वेतन निकासी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. सब जज-10 सह एसीजेएम-10 सुभाष चंद्र शर्मा की अदालत ने कार्रवाई के बाद बिहार सरकार के मुख्य सचिव को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. सब जज-10 की अदालत ने अप्रैल माह से सारण के डीएम और एसडीसी के वेतन को अगले आदेश तक रोकने का आदेश दिया है. फुलवरिया थाने के रकबा गांव निवासी प्रभात तिवारी ने 2007 में मुकदमा किया था. कोर्ट ने कार्यवाही के लिए सारण के वरीय उपसमाहर्ता सह
अभिलेखागार से मीरगंज के भगवानपुर गांव के भजन ओझा की मृत्यु रिपोर्ट नवंबर, 2010 में मांगी थी. भजन ओझा की मृत्यु 1957 में हो गयी थी. कोर्ट के आदेश के बाद 2010 से अब तक मृत्यु रजिस्टर एसडीसी द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया. न्यायालय ने 20 अक्तूबर, 2011 को उपसमाहर्ता सह अभिलेखागार से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.
डीएम पर क्यों हुई कार्रवाई : वरीय उपसमाहर्ता सह अभिलेखागार से कारणपृच्छा के बाद डीएम से 2010 से अब तक रहे पदस्थापित एसडीसी का पूर्ण विवरण मांगा गया था. साथ ही भजन ओझा की 1957 में हुई मृत्यु का रजिस्टर भी प्रस्तुत करने को कहा गया
सारण के डीएम…
था. न्यायालय के इस आदेश का सारण के डीएम ने छह जनवरी, 2016 से अबतक कोई जवाब नहीं दिया. इस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए डीएम की वेतन निकासी पर भी रोक लगाने का आदेश दिया. न्यायालय ने कहा कि एक जिम्मेवार प्रशासनिक पदाधिकारी होने पर इस प्रकार न्यायालय के निर्देश की अवहेलना करना चिंता का विषय है.
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