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1 फरवरी 2016 से लागू होगी नयी एमवीआर

1 फरवरी 2016 से लागू होगी नयी एमवीआर- जमीन रजिस्ट्री के लिए नयी एमवीआर दर निर्धारित करने का सभी जिलों को दिया निर्देश- शहरी और अर्द्धशहरी या विकासशील क्षेत्रों का ही सिर्फ बढ़ेगा इस बार एमवीआर दर- ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का एमवीआर इस बार नहीं बढ़ेगासंवाददाता, पटनाराज्य में जमीन की रजिस्ट्री करने की नयी […]

1 फरवरी 2016 से लागू होगी नयी एमवीआर- जमीन रजिस्ट्री के लिए नयी एमवीआर दर निर्धारित करने का सभी जिलों को दिया निर्देश- शहरी और अर्द्धशहरी या विकासशील क्षेत्रों का ही सिर्फ बढ़ेगा इस बार एमवीआर दर- ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का एमवीआर इस बार नहीं बढ़ेगासंवाददाता, पटनाराज्य में जमीन की रजिस्ट्री करने की नयी दर 1 फरवरी 2016 से लागू हो जायेगी. चिह्नित क्षेत्रों में बढ़ी हुई नयी एमवीआर की दर पर जमीन रजिस्ट्री करने की शुरुआत नये साल में 1 फरवरी के बाद से ही शुरू होगी. फिलहाल सभी जिलों में एमवीआर का निर्धारण करने का निर्देश निबंधन विभाग ने जारी किया है. विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम और जिला निबंधन पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है. इस पत्र में कहा गया है कि राज्य के किसी ग्रामीण क्षेत्र के एमवीआर दर में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की जायेगी. इन क्षेत्रों की जमीन की रजिस्ट्री में जो वर्तमान दर लग रहा है, वही दर आगे भी जारी रहेगा. इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा. सिर्फ शहरी और अर्द्धशहरी या विकासशील क्षेत्रों की जमीन का एमवीआर समीक्षा करने के बाद ही बढ़ाया जायेगा.जहां ज्यादा वहां घटेगा भी एमवीआरसभी जिलों में एमवीआर का निर्धारण करने के लिए एक कमेटी गठित करने को कहा गया है. यह कमेटी जिले में मौजूद सभी जमीन के दर की बाजार मूल्य से तुलना करके समीक्षा करेगी. इस दौरान यह भी देखा जायेगा कि अगर जिन स्थानों या क्षेत्रों का वर्तमान एमवीआर बाजार मूल्य से ज्यादा है, तो इसे कम करने का प्रस्ताव भी संबंधित जिलों को भेजने के लिए कहा गया है. ऐसे प्रस्ताव पर समुचित समीक्षा करने के बाद विभाग इसे कम करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर सकता है. सभी जिलों को विकासशील और शहरी क्षेत्रों के एमवीआर की समीक्षा तमाम पहलूओं को ध्यान में रखते हुए करने को कहा गया है. ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा.एडीएम के नेतृत्व में कमेटी गठितसभी जिलों में जिला मूल्यांकन समिति का गठन करने का आदेश डीएम को दिया गया है. इस समिति की मॉनीटरिंग डीएम अपने स्तर से करेंगे. इस समिति का नेतृत्व एडीएम करेंगे. इस समिति का काम होगा कि वे शहरी और विकासशील क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके नयी दर निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करेंगे. सभी शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर दर तय करने के बाद, डीएम की अध्यक्षता में बैठक करके इसे अंतिम रूप दिया जायेगा. इसके बाद इसे विभाग को भेजा जायेगा, जहां से इससे संबंधित तमाम पहलुओं पर अध्ययन करके इसे अंतिम रूप दिया जायेगा. अंतिम अधिसूचना निबंधन विभाग की तरफ से ही जारी किया जायेगा. इसके बाद ही यह राज्य में लागू होगा. सभी जिलों को जनवरी महीना खत्म होने के पहले तक इस काम को पूरा कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.

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