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अरजी खारिज. भोरे की प्रखंड प्रमुख के भतीजे को कोर्ट से मिली राहत

आरोपपत्र समर्पित करने तक गिरफ्तारी पर रोककोर्ट के आदेश पर डायरी नहीं देने पर आया फैसलासंवाददाता, गोपालगंजभोरे की प्रखंड प्रमुख कलावती देवी के भतीजा विवेक सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से राहत मिली है. कोर्ट ने पुलिस की तरफ से आरोपपत्र समर्पित करने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने […]

आरोपपत्र समर्पित करने तक गिरफ्तारी पर रोककोर्ट के आदेश पर डायरी नहीं देने पर आया फैसलासंवाददाता, गोपालगंजभोरे की प्रखंड प्रमुख कलावती देवी के भतीजा विवेक सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से राहत मिली है. कोर्ट ने पुलिस की तरफ से आरोपपत्र समर्पित करने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से केस की डायरी तलब की थी, जिसमें पुलिस की तरफ से डायरी उपलब्ध नहीं कराने पर 19 जनवरी को अनुसंधानकर्ता के खिलाफ जवाब-तलब करते हुए कोर्ट के आदेश को न मानने का नोटिस दिया गया. बता दें कि भोरे थाना कांड संख्या 153/14 में कांड के सूचक नंदलाल राम का आरोप था कि 16 अगस्त, 2014 को शाम 7.30 बजे अपने पेट्रोल पंप पर था, तभी दो व्यक्ति पहुंचे और लाल बाबू सिंह की कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दी. दूसरे व्यक्ति ने काउंटर से एक लाख 50 हजार रुपये लूट लिये तथा मोटरसाइकिल से भाग निकले. इस मामले में विवेक सिंह की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन आया. आवेदन में कहा गया कि 9 अगस्त की शाम 4 बजे पेट्रोल भराने गया और नोजल मैन लक्ष्मण उपाध्याय को दिया. खुदरा के लिये झड़प हुई. इसमें राजेश सिंह ने पिस्तौल भिड़ा कर पांच हजार रुपया लूट लिये. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही तथा लोक अभियोजक देववंश गिरि के पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत को खारिज किया तथा आरोपपत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

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