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मिस्ड कॉल कर परेशान किया, तो जेल
गोपालगंज : किसी छात्र के मोबाइल पर बार-बार मिस्ड कॉल करना अब महंगा पड़ेगा. छात्र की शिकायत पर पुलिस इसकी जांच करेगी. मामला सही निकला, तो आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है. आरोपित को सजा भी हो सकती है. छात्राओं के मोबाइल पर लगातार मिस्ड कॉल कर परेशान करने की शिकायतों को […]
गोपालगंज : किसी छात्र के मोबाइल पर बार-बार मिस्ड कॉल करना अब महंगा पड़ेगा. छात्र की शिकायत पर पुलिस इसकी जांच करेगी. मामला सही निकला, तो आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है. आरोपित को सजा भी हो सकती है.
छात्राओं के मोबाइल पर लगातार मिस्ड कॉल कर परेशान करने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आइजी (कमजोर वर्ग) अरविंद पांडेय ने कार्रवाई शुरू कर दी है. आइजी ने रेल थाना, महिला थाना, पुलिस के वरीय अधिकारियों को निर्देश भेजा है, जिसमें मिस्ड कॉल कर परेशान करनेवाले शरारती तत्वों पर कड़ाई से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. आइजी द्वारा शरारती तत्वों पर कार्रवाई के लिए उठाये गये इस कदम से छात्राओं को काफी हद तक राहत मिल सकती है.
भादवि 354 (घ) के तहत होगी कार्रवाई : छात्र के मोबाइल पर लगातार मिस्ड कॉल कर परेशान करनेवाले मामले को भारतीय दंड 354 (घ) के तहत कार्रवाई की जायेगी. पुलिस ने इसे स्टॉकिंग (इ-मेल या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से मानसिक शांति में खलल डालना) जैसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया है.
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