गोपालगंज : 11 वर्ष पूर्व हुई हिंसक मारपीट एवं गोलीबारी की घटना की सुनवाई करते हुए एसडीजे प्रथम दिनेश कुमार सिंह की अदालत ने चार दोषियों को घटना में संलिप्त पाते हुए 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है तथा दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
बताते चलें कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के मादायक डूमरीयां गांव के रामनरेश कुंवर के दरवाजे पर नौ जून ,2002 की सुबह भूमि विवाद में पंचायती में रामनरेश कुंवर के दामाद अशोक कुमार सिंह भी आये थे. किसी कारण बस पंचायती असफल हो गयी. इसी बीच सुदर्शन कुंवर के रिश्तेदार व्यास कुंवर वहां पहुंचे तथा कमर से देशी पिस्तौल निकाल कर अशोक कुमार को गोली मार दी एवं सभी लोग भागने लगे.
घटना के बाद घायल को गोरखपुर रेफर किया गया तथा वहां से लखनऊ पीजीआइ रेफर किया गया . इधर रामनरेश कुंवर के बयान पर सुदर्शन कुंवर, जायचंद कुंवर, उमेश कुंवर एवं व्यास कुंवर को नामजद अभियुक्त बनाया गया था . गुरुवार की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को 10-10 वर्षो का सश्रम करावास की सजा सुनायी है तथा दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.