मारपीट के मामले में चार को तीन वर्षों का सश्रम कारावास

Updated at : 29 Jul 2018 12:28 AM (IST)
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मारपीट के मामले में चार को तीन वर्षों का सश्रम कारावास

जिला व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने सुनाया फैसला गोपालगंज : मारपीट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने चार आरोपितों को तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. शनिवार को इस मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि मारपीट की घटना में जानलेवा हमला सत्य […]

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जिला व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने सुनाया फैसला

गोपालगंज : मारपीट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने चार आरोपितों को तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. शनिवार को इस मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि मारपीट की घटना में जानलेवा हमला सत्य नहीं पाया गया है. मीरगंज दक्षिण मुहल्ला में सूजन खान एवं उनके लोगों को बेरहमी से पीटा गया था. इस मामले में मीरगंज थाना में कांड दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष से जिला लोक अभियोजक देववंश गिरि उर्फ भानू गिरि तथा बचाव पक्ष से राज मंगल मिश्र की दलिलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खां, अल्ली हुसैन खां, अफलातुन खां तथा गुडन बेगम को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी. गुडन बेगम की अपील पर रियायत देते हुए जमानत दे दी गयी.
गवाही बदलने को लेकर मारपीट
कटेया : गवाही बदलने को लेकर थाना क्षेत्र के दुर्गा चक गांव में मारपीट हो गयी. पीड़ित मु कांति देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करा आरोप लगाया है कि 15 वर्ष पूर्व उसके पति की हत्या गांव के श्याम लाल यादव सहित आठ लोगों ने कर दी थी. सभी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है. हम दोनों देवर-भाभी दरवाजे पर बैठे थे. श्याम लाल यादव, गोविंद यादव, गोपीनाथ यादव, लालमुनि देवी, ममता देवी, विप्लव यादव व अन्य लोग लाठी, डंडा, फरसा लेकर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए गवाही बदलने की बात कही. जब इसका विरोध किये तो मारपीट कर सोने का चेन छीन ली गयी . तथा पट्टीदार श्याम सूरत का करकट तोड़ दिया गया.
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