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जिले में बिना ट्रेड लाइसेंस लिये चल रहे कई मॉल

गोपालगंज : शहरी क्षेत्र में बिना व्यापार अनुज्ञप्ति यानी ट्रेड लाइसेंस के कई मॉल व शोरूम संचालित किये जा रहे हैं. मॉल व सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नगर पर्षद से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसके बावजूद अधिकत मॉल व शोरूम सिर्फ भवन का नक्शा पास करवा कर ही बना लिये गये हैं […]

गोपालगंज : शहरी क्षेत्र में बिना व्यापार अनुज्ञप्ति यानी ट्रेड लाइसेंस के कई मॉल व शोरूम संचालित किये जा रहे हैं. मॉल व सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नगर पर्षद से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसके बावजूद अधिकत मॉल व शोरूम सिर्फ भवन का नक्शा पास करवा कर ही बना लिये गये हैं और संचालित भी किये जा रहे हैं.
नक्शा पास करवाने में भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है किभवन में मॉल या शोरूम बनेगा. मॉल निर्माण को लेकर नियमों की धज्जियां उठायी जा रहीं हैं. यहां तक कि कई शोरूम व बड़ी दुकानें भी आवासीय भवनों में संचालित की जा रही हैं. सिनेमा रोड, बंजारी रोड, मेन रोड, श्याम सिनेमा रोड, चंद्रगोखुल रोड, मेन रोड व जादोपुर रोड में आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है. ऐसा कर टैक्स की चोरी की जा रही है और इससे नप को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है.
लेना होगा ट्रेड लाइसेंस
मॉल, शोरूम व किसी भी तरह की दुकान के लिए मालिक को नप से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. नप ने ट्रेड लाइसेंस के लिए फॉर्म का वितरण भी शुरू कर दिया है. इसमें मॉल से लेकर चाय-पान की दुकान के लिए आवेदन कर लाइसेंस लेने का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा नप द्वारा व्यापक पैमाने पर इसका प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है. साथ की कई बड़ी दुकानों व मॉल के मालिकों को नोटिस भी भेजा जा रहा है.
02 हजार से भी अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं शहर में
200 से भी कम व्यावसायिक भवन का नक्शा हुआ है पास
90 प्रतिशत आवासीय मकानों में चल रहीं दुकानें

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