गोपालगंज : जीएसटी में दो प्रमुख प्रावधान हैं. पहला, अपंजीकृत से खरीद करने और दूसरा राज्य से बाहर कारोबार, दोनों में जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है. यानी अपंजीकृत खरीद करने पर क्रेता का पंजीयन अनिवार्य है. जानकारों का कहना है कि जीएसटी के यही दोनों प्रावधान कारोबार के सबसे बड़े पेच हैं. बड़े कारोबारी उन्हीं सेवा प्रदाताओं से जॉब वर्क करायेंगे, जो पंजीकृत हैं ताकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) मिल सके. इसके अलावा इन कारोबार से जुड़े कई आइटम दूसरे प्रांतों से आते हैं. माल मंगाने वाले कारोबारी का पंजीकृत होना जरूरी होगा. साथ ही गोपालगंज से जुड़े अधिकतर कारोबारी अपना माल दूसरे राज्यों से मंगाते हैं. इसके लिए भी जीएसटीएन की जरूरत होगी. यानी 20 लाख रुपये की आड़ लेकर कर चोरी करना मुश्किल होगा. ऐसा करने की कोशिश भी हुई, तो इसका खुलासा हो जायेगा.
बचत खाता से नहीं कर पायेंगे कारोबार : एक अधिकारी ने बताया कि जीएसटी के इन प्रावधानों को बैंकिंग और पैन से जुड़े नये नियम सपोर्ट करेंगे. बचत खाते से कारोबार कर रहे लोगों को चार बार से अधिक कैश ट्रांजेक्शन करने पर चार्ज देना होगा. इसका रिकाॅर्ड भी आयकर विभाग जायेगा और इसकी जांच हो जायेगी कि आखिर पैसा कहां से आ रहा और कहां जा रहा है. चेक के जरिये खरीद-फरोख्त करने पर बैंक खाते की सारी डिटेल सर्वर पर होगी और पकड़ना आसान होगा. यानी जीएसटी, बैंकिंग और आयकर के नये प्रावधान के बाद कर चोरी करने वालों को दिक्कत आनी ही है.
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिये चाहिए यह दस्तावेज : जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए कारोबारियों को जीएसटी प्रोटल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा. आवेदन के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर पार्टनरशिप है, तो पार्टनर का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड, कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, अगर कंपनी या व्यवसाय स्थल किराये पर है तो किरायानामा, अपनी जमीन है, तो जमीन के दस्तावेज तथा फोटो जरूरी होगा.