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हत्या मामले में दो दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 01 Dec 2025 7:58 PM (IST)
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हत्या मामले में दो दोषी को आजीवन कारावास की सजा

रामानुज हत्याकांड में 21 साल बाद आया फैसला

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रामानुज हत्याकांड में 21 साल बाद आया फैसला संवाददाता, गया जी. हत्या के एक मामले में अदालत ने सोमवार को दो दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय कुमार की अदालत ने दो दोषी अभियुक्त अरविंद यादव व अजय यादव को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत सात साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. यह सभी सजा साथ-साथ चलेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शाहिद अशरफ ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक रामानुज यादव के भाई ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 29 अगस्त 2004 को कोंच थाना के विष्णु बिगहा गांव में सूचक के भाई रामानुज यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई है. यह मामला कोच थाना कांड संख्या 102/ 2004 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KRISHAN KUMAR PATHAK

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