न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनी को 26 लाख 90 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश

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औरंगाबाद के मदनपुर थाने के निवासी आवेदिका खुशबू कुमारी ने पति शशिकांत कुमार की मृत्यु पर मुआवजा देने के लिए ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल किया था

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गया जी. बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल मगध प्रमंडल के कमिश्नरी बिल्डिंग में संचालित जहां मोटर से दुर्घटना में जख्मी या मृत्यु होने के आवेदन पर मुआवजा देने का आदेश पारित किया जाता है. औरंगाबाद के मदनपुर थाने के निवासी आवेदिका खुशबू कुमारी ने पति शशिकांत कुमार की मृत्यु पर मुआवजा देने के लिए ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल किया था. इस मामले में गाड़ी के मालिक सहित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को भी पक्षकार बनाया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मगध प्रमंडल गया के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने अपना फैसला सुनाया. अपने फैसले में उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 2690800 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. उन्होंने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस मामले में आवेदिका समेत उनके दो पुत्र व मृतक की मां इन सभी को बराबर बराबर राशि मिलेगी. दो पुत्र को ढाई ढाई लाख रुपये उनके वयस्क होने तक प्रधान डाकघर बैंक में फिक्स डिपाजिट करेगी. न्यायाधिकरण ने यह भी आदेश दिया कि 30 दिनों के अंदर उपरोक्त राशि का भुगतान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आवेदिका के खाते में जमा कर देने का आदेश दिया. यह जानकारी आवेदिका के अधिवक्ता नंदकिशोर प्रसाद श्रीवास्तव ने दी. 26 जून 2023 को सुबह करीब छह बजे मृतक शशिकांत कुमार अपने घर से निकलकर अपना दुकान जा रहे थे. तभी औरंगाबाद की तरफ से एक ट्रक ने धक्का मार दिया था. जिसके कारण घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गयी थी. यह मामला मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद संख्या 154/ 2023 से संबंधित है. बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल मगध प्रमंडल के कमिश्नरी बिल्डिंग में संचालित जहां मोटर से दुर्घटना में जख्मी या मृत्यु होने के आवेदन पर मुआवजा देने का आदेश पारित किया जाता है.

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