Gaya News: चार साल की अबोध बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सजा, इस फैसले से…

अदालत
Gaya News: चार साल की अबोध बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी विजय राम को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी.
Gaya News: गया. चार वर्षीय की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने एक दोषी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनायी है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी विजय राम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोषी विजय राम महकार (सरबहदा) थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पास्को के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.
अपनी प्राथमिकी में उसने बताया कि 29 जून 2023 की यह घटना है. उस दिन अपने घर में बैठी हुई थी. उसी समय चार वर्षीय बच्ची रोते पास आयी और बताई की जब वह बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी अभियुक्त विजय राम उसे बहला फुसला कर ले गया. और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अनुसंधान कर्ता तनुजा ने भी तत्परता दिखाते हुए पर्याप्त साक्ष्य और सबूत को इकट्ठा किया.
अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी विजय राम को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास, धारा व पचास हजार रुपये जुर्माना, 376( एबी) के तहत आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना व चार पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना, तथा सिक्स पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. यह सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही हुई. यह मामला महकार (सरबहदा) थाना कांड संख्या 149 /2023 से संबंधित है.
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By Radheshyam Kushwaha
पत्रकारिता की क्षेत्र में 13 साल का अनुभव है. इस सफर की शुरुआत राज एक्सप्रेस न्यूज पेपर भोपाल से की. यहां से आगे बढ़ते हुए समय जगत, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान न्यूज पेपर के बाद वर्तमान में प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में धर्म अध्यात्म एवं राशिफल डेस्क पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र, व्रत त्योहार, राशिफल के आलावा राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों को लिखने में रुचि हैं.
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