Gaya News : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Oct 2024 7:29 PM

विज्ञापन

Gaya News : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषी अभियुक्तों को अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी विनोद कुमार व अखिलेश कुमार को यह सजा सुनायी.

विज्ञापन

गया. नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषी अभियुक्तों को अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी विनोद कुमार व अखिलेश कुमार को यह सजा सुनायी. साथ ही साथ डेढ़ लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. इस मामले में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि पीडिता की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 12 मार्च 2023 को नाबालिग पुत्री बस्ती के बगल में बारात देखने जा रही थी, तो उक्त दोनों अभियुक्तों ने उसका मुंह दबाकर बगल के जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त दोनों दोषी अभियुक्तों को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 / 6 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास धारा 376 (डी)(ए) के तहत आजीवन कारावास और कुल डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनायी. अदालत ने अपने आदेश में पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. यह मामला कोठी थाना कांड संख्या 26/ 2023 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन