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Gaya News : जीतनराम मांझी के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तीन जनवरी को फैसला

Updated at : 29 Nov 2024 8:26 PM (IST)
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Gaya News : जीतनराम मांझी के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तीन जनवरी को फैसला

Gaya News : पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस समाप्त हो गयी.

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गया. पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस समाप्त हो गई .विशेष अदालत एमएलए/ एमपी कोर्ट मोहम्मद अफजल आलम की अदालत ने मांझी के आदर्श अचार संहिता उल्लंघन मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद फैसले की तिथि तीन जनवरी को निर्धारित की है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल लोक अभियोजक मोहम्मद नबी हुसैन ने बहस की. उन्होंने बताया कि नौ अप्रैल 2014 को आदर्श आचार संहिता लगने के बावजूद वे चुनाव प्रचार करते हुए पाए गये थे. जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों की गवाही हुई थी. जिसमें दो गवाह पक्ष द्रोही हुए थे. बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में अधिवक्ता कुमार रोशन व उनके सहयोगी अधिवक्ता मुकेश कुमार उर्फ छोटू ने बहस की. यह मामला बुनियादगंज थाना कांड संख्या 31/2014 से संबंधित है. बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक और मामले में भी बहस समाप्त हो गयी. इस मामले को भी अदालत ने तीन जनवरी को फैसले की तिथि निर्धारित की है. बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अदालत में उपस्थित थे. यह दूसरा मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 197/ 2014 से संबंधित है.

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