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Gaya News : नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा

Updated at : 16 Nov 2024 7:36 PM (IST)
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Gaya News : नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा

Gaya News : नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व मारपीट के एक मामले में अदालत ने दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

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गया. नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व मारपीट के एक मामले में अदालत ने दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने संदीप कुमार उर्फ छोटू को यह सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की के भाई ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपने प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल 2020 को जब वह अपनी बहन व चचेरी बहन के साथ पैसा निकालने तथा सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी गया तो अपनी बहनों को सब्जी लेने के लिए छोड़कर कुछ दूरी पर काम से गया तो लौट के आने पर बहनों ने बताया कि यह लड़का गाली गलौज कर रहा है. तथा हाथ पकड़ कर छेड़खानी कर रहा था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात लोगों की गवाही हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को धारा 354 (ए) 504 व 8/12 पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया. यह मामला गुरारू थाना कांड संख्या 46/ 2020 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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