सोना लूटकांड में व्यवसायी की जमानत याचिका खारिज

सोना लूटकांड में व्यवसायी की जमानत याचिका खारिज
संवाददाता, गया जी. बहुचर्चित सोना लूटकांड में मोहित अग्रवाल उर्फ गोलू की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. इस मामले में नामजद छह आरोपित अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है. गया रेलवे के अपर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मोहित अग्रवाल की तरफ से अधिवक्ता नीरज कुमार ने जमानत याचिका दाखिल की. उन्होंने न्यायालय से जमानत देने की अपील की, जिसका विरोध सरकार की ओर से सहायक अभियोजक विजय कुमार ने किया. जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका नामंजूर कर दी गयी. इस बात की जानकारी देते हुए वरीय अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि मोहित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. इधर, रेलवे कोर्ट के सहायक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि उन्होंने जमानत याचिका न मंजूर करने के पक्ष में अपनी ओर से दलीलें दी थीं. इस मामले में 31 दिसंबर 2025 को राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद कांड की जांच कर रही एसआइटी ने गया बुलियन एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मोहित अग्रवाल उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में गया के सेंट्रल जेल में बंद है. इस कांड में गया रेल थाना के तत्कालीन चार सिपाहियों और दो बाहरी व्यक्तियों पर ट्रेन में यात्री धनंजय शाश्वत से करीब एक किलोग्राम सोना लूट लेने का आरोप है. छह आरोपित पुलिस से पकड़ से बाहर एसआइटी अब तक चार सिपाहियों एवं दो बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर पायी है. इन सभी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. यह घटना 21 नवंबर 2025 को हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में गया जंक्शन के पहले मानपुर जंक्शन के आसपास की बतायी गयी है. मनोज सोनी नामक सोने के कारोबारी से एक केजी सोना लेकर कूरियर धनंजय शाश्वत हावड़ा से ट्रेन पकड़ कर जयपुर जा रहा था. ट्रेन के गया जंक्शन पहुंचने से पहले ही यह वारदात हो गयी थी.
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