गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने शेरघाटी थाने से जुड़े एक केस (नंबर 1022/13) में अभियुक्तों कमलदेव यादव व बच्चू यादव को मंगलवार को दोषी करार दिया. पीड़िता ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 11 जून, 2013 की रात आठ बजे जब वह आंगन में खाना बना रही थी,
तो बच्चू यादव व कमलदेव यादव उनके घर में घुसे व आंगन से खींच कर कमरे में ले गये और दुष्कर्म किया. इस दौरान गमछे से मुंह बांध दिया था. बाद में शोर-गुल हुआ, तो वहां उसकी चाची आयी. दरवाजे के पास खड़े बच्चू यादव ने कहा कि हल्ला किया, तो जान मार देंगे. पीड़िता की मां उस समय अपने मायके गयी हुई थी और पिताजी उस समय सामान लाने बाजार गये हुए थे. रात होने की वजह से थाना नहीं जा सकी. अगली सुबह थाने में जाकर शिकायत दर्ज करायी. सजा के बिंदु पर सुनवाई 11 अप्रैल को होगी.