सीएम के भाषण के बाद आयुक्त लियान कुंगा व डीएम ने अपने संबाेधन में कहा कि इस अधिनियम के तहत की गयी शिकायत का निबटारा हर हाल में 60 दिन के अंदर करना होगा. जाे अधिकारी इस कार्य में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. इस अधिनियम में लाेग काेर्ट की भी शरण ले सकेंगे. उन्हाेंने कहा कि केंद्र में आयी शिकायत का हर हाल में निराकरण करना हाेगा. यह अधिकार एक हथियार के रूप में मिल गया है. भयादाेहन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी भी पकड़े जायेंगे.
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अब कानून आपके साथ शीघ्र खत्म होंगी उलझनें
गया: लाेक शिकायत निवारण केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया. इस माैके पर धर्मसभा भवन में आयाेजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के अलावा कई मंत्री व डीजीपी का भाषण का सीधा प्रसारण अधिकारियाें, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस महकमा के अधिकारी व अन्य विभागाें के अधिकारी व कर्मचारियाें ने सुना. […]
गया: लाेक शिकायत निवारण केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया. इस माैके पर धर्मसभा भवन में आयाेजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के अलावा कई मंत्री व डीजीपी का भाषण का सीधा प्रसारण अधिकारियाें, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस महकमा के अधिकारी व अन्य विभागाें के अधिकारी व कर्मचारियाें ने सुना. इस माैके पर आयुक्त लियान कुंगा, डीएम कुमार रवि, निगमायुक्त विजय कुमार, डीसीएलआर कृत्यानंद रंजन सहित अन्य अधिकारी माैजूद थे.
कैसे करें शिकायत : डीएम ने समाहरणालय कैंपस में बने लाेक शिकायत निवारण केंद्र का उद्घाटन करने के दाैरान बताया कि जिला लाेक शिकायत कार्यालय में प्रपत्र एक में या सादा कागज पर अपना परिवाद दायर कर सकते हैं. प्रपत्र एक पूर्णत: निशुल्क है. परिवाद दायर करने का समय सुबह साढ़े 10 बजे से दाेपहर बाद तीन बजे तक हाेगा. परिवाद दायर करने के बाद पावती रसीद निश्चित रूप से प्राप्त करें व पावती पर अंकित तिथि व समय पर सुनवाई के लिए निश्चित रूप से उपस्थित हाेंगे.
आयुक्त ने केंद्र का किया निरीक्षण
आयुक्त ने धर्मसभा भवन में आयाेजित कार्यक्रम के बाद समाहरणालय में बने जिला स्तरीय लाेक शिकायत निवारण कार्यालय का निरीक्षण किया. इस माैके पर डीएम सहित अन्य अधिकारी माैजूद थे. उन्हाेंने इस अधिनियम की सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिए कई निर्देश दिये. अधिनियम के प्रावधानाें के तहत समय पर कार्य का निबटारा करने का निर्देश दिया. कैंपस से फालतू सामान काे अविलंब हटाने का साफ-सुथरा रखने का निर्देश दिया. लाेगाें की सुविधा के लिए अधिनियम से संबंधित जानकारी लिखा फ्लैक्स लगाने का निर्देश दिया. कार्यालय कक्ष के दरवाजे पर लाेक शिकायत पदाधिकारी का नाम व पदनाम अंकित करने का निर्देश दिया.
लोक शिकायत निवारण केंद्र का एसडीओ ने किया उद्घाटन
शेरघाटी व टिकारी अनुमंडल कार्यालय में रविवार को लोक शिकायत निवारण केंद्र का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद 60 दिनों के भीतर जनसमस्याओं का निबटारा किया जायेगा. कामकाज में लापरवाही बरतनेवाले अधिकारियों पर 500 से पांच हजार रुपये तक का आर्थिक दंड लगाने का भी प्रावधान है.
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