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मेडिकल में बिना लाइसेंस के सीटी स्कैन व एक्स-रे

मेडिकल में बिना लाइसेंस के सीटी स्कैन व एक्स-रेएइआरबी की टीम ने किया खुलासा, कड़ी चेतावनी के साथ जनहित में छोड़ाकहा, एक माह के अंदर लाइसेंस लें, वरना सील कर दी जायेंगी मशीनेंफोटो–संवादाता, गयामगध मेडिकल अस्पताल के आॅर्थो व रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मे बिना लाइसेंस के ही कंप्यूटर टोमोग्राफी (सीटी) व एक्स-रे मशीन चलायी जा रही […]

मेडिकल में बिना लाइसेंस के सीटी स्कैन व एक्स-रेएइआरबी की टीम ने किया खुलासा, कड़ी चेतावनी के साथ जनहित में छोड़ाकहा, एक माह के अंदर लाइसेंस लें, वरना सील कर दी जायेंगी मशीनेंफोटो–संवादाता, गयामगध मेडिकल अस्पताल के आॅर्थो व रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मे बिना लाइसेंस के ही कंप्यूटर टोमोग्राफी (सीटी) व एक्स-रे मशीन चलायी जा रही हैं. यह खुलासा शनिवार को मुंबई से आयी परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद(एइआरबी) की तीन सदस्यीय जांच दल ने किया. जांच के दौरान रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लगे एक कंजरवेटिव एक्स-रे मशीन को सील कर दिया गया. अस्पताल प्रशासन के अनुरोध व जनहित के मद्देनजर अन्य मशीनें सील तो नहीं की गयी, लेकिन एक माह के अंदर लाइसेंस लेने की कड़ी चेतावनी दी गयी.टीम में शामिल बीके सिन्हा, प्रदीप कुमार व एचजी देसले ने बताया कि उपस्कर परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार कंप्यूटर टोमोग्राफी (सीटी) व एक्स-रे मशीनों की स्थापना व संचालन करने के लिए एइआरबी से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. लेकिन, मगध मेडिकल अस्पताल में लगी एक भी मशीन के लिए अब तक लाइसेंस नहीं लिया गया है. टीम ने बताया कि रेडियोलॉजी विभाग में दो पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, एक कंजरवेटिव एक्स-रे मशीन व दो डिजिटल एक्स-रे मशीन लगी हैं.इनके अलावा ऑर्थो डिपार्टमेंट में भी दो पोर्टेबल एक्स-रे मशीन लगी हैं. लेकिन, एक भी मशीन का लाइसेंस नहीं है. एक कंजरवेटिव एक्स-रे मशीन को सील कर दिया गया है. अन्य मशीनों को अस्पताल प्रशासन के अनुरोध पर जनहित में छोड़ दिया गया है. एक माह के अंदर लाइसेंस ले लेने की कड़ी चेतावनी दी गयी है. वरना सभी मशीनें सील कर दी जायेंगी.सील हुआ सत्यम डिजीटल एक्स-रेमुंबई से आयी एइआरबी की तीन सदस्यीय टीम ने शहर में लगीं प्राइवेट कंप्यूटर टोमोग्राफी (सीटी) व एक्स-रे मशीनों का भी जायजा लिया. टीम ने बताया कि बगैर लाइसेंस के संचालित सत्यम डिजिटल एक्स-रे में लगी सीटी मशीन व एक्स-रे मशीन को सील कर दिया गया. मंगलदीप डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर को इस आधार पर छोड़ दिया गया कि वह लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में लगे है. एक माह के अंदर लाइसेंस नहीं लेने पर इसे भी सील कर दिया जायेगा.

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