इधर, शहर में मकानों की संख्या जानने के लिए जीआइएस मैपिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. लगभग सवा लाख मकान चिह्न्ति हुए हैं. हालांकि, यह आंकड़ा एक लाख ही माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 25 हजार मकान शहर में अवैध रूप से बनाये गये हैं. इन मकानों को टैक्सेशन से नहीं जोड़ा जायेगा, बल्कि इनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
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28 तक कराना होगा सेल्फ टैक्स असेसमेंट
गया: शहर के लोगों को 28 फरवरी तक अपने मकानों का सेल्फ टैक्स असेसमेंट करा लेना होगा. इसके बाद निगम मकान मालिकों से जुर्माना वसूलेगा. आवासीय मकानों के लिए 2000, जबकि गैर आवासीय मकानों के लिए 5000 रुपये जुर्माना देना होगा. नगर विकास विभाग के कड़े निर्देश व राजस्व बढ़ाने को लेकर निगम गंभीर है. […]
गया: शहर के लोगों को 28 फरवरी तक अपने मकानों का सेल्फ टैक्स असेसमेंट करा लेना होगा. इसके बाद निगम मकान मालिकों से जुर्माना वसूलेगा. आवासीय मकानों के लिए 2000, जबकि गैर आवासीय मकानों के लिए 5000 रुपये जुर्माना देना होगा. नगर विकास विभाग के कड़े निर्देश व राजस्व बढ़ाने को लेकर निगम गंभीर है.
अब तक 27 हजार मकानों का हो चुका है असेसमेंट : निगम से मिले आंकड़ों के अनुसार, अभी सेल्फ टैक्स असेसमेंट के लिए 27 हजार आवदेन आ चुके हैं. इनमें से 8,810 मकानों की असेसमेंट प्रक्रिया पूरी कर दी गयी है. बाकी को भी निगम के कंप्यूटर में दर्ज किया जा रहा है. दरअसल, सारी प्रक्रिया कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, क्योंकि आनेवाले समय में निगम होल्डिंग टैक्स को ऑनलाइन करने की सोच रहा है. ऑनलाइन प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए बोर्ड की बैठक के एजेंडा में भी इसे शामिल किया गया है. निगम ‘बिल डेस्क’ नामक ऑनलाइन पोर्टल के सहयोग से टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहा है.
ऑनलाइन व कार्यालय में भी उपलब्ध है फॉर्म : निगम ने सेल्फ टैक्स असेसमेंट फॉर्म को जिला प्रशासन की वेबसाइट गया.बीआइएच.एनआइसी.इन पर भी उपलब्ध कर दिया है. इसके अलावा निगम की राजस्व शाखा में भी फॉर्म उपलब्ध हैं. इधर, लोगों को असेसमेंट फॉर्म भरने में हो रही समस्या के निदान की व्यवस्था राजस्व शाखा में की गयी है.
शहरवासियों से अपील है कि वह सेल्फ टैक्स असेसमेंट प्रक्रिया में निगम का सहयोग करें. निश्चित रूप से निगम की आय बढ़ने से ही शहर की सुविधाओं को बढ़ाया जा सकेगा. कई समस्याओं का निदान हो सकेगा.
सोनी कुमारी, मेयर
सेल्फ टैक्स असेसमेंट लोगों को हर हाल में 28 फरवरी तक करा लेना होगा. इसके बाद जुर्माना वसूला जायेगा. फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है. शहर की बेहतरी व संसाधनों को बढ़ाने के लिए असेसमेंट किया जाना बहुत ही जरूरी है.
डॉ नीलेश देवरे, नगर आयुक्त
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