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हत्याकांड में हुई कोठी थानाध्यक्ष की गवाही

गया : कोठी थानाध्यक्ष हत्याकांड में सोमवार को गवाही हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम ऋषिकांत की अदालत में एटीएस के सब इंस्पेक्टर राजू कुमार की गवाही हुई. सब इंस्पेक्टर राजू कुमार ने अपनी गवाही में कहा कि आठ अक्तूबर 2016 को मैं सिविल लाइन थाने में पदस्थापित था. छह अक्तूबर 2016 की रात्रि […]

गया : कोठी थानाध्यक्ष हत्याकांड में सोमवार को गवाही हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम ऋषिकांत की अदालत में एटीएस के सब इंस्पेक्टर राजू कुमार की गवाही हुई. सब इंस्पेक्टर राजू कुमार ने अपनी गवाही में कहा कि आठ अक्तूबर 2016 को मैं सिविल लाइन थाने में पदस्थापित था. छह अक्तूबर 2016 की रात्रि में करीमगंज से मोहम्मद शकील को हथियार के साथ पकड़ा था.

अक्तूबर 2016 को मैंने उसका स्वीकृति बयान लिया था. स्वीकृति बयान में उसने स्वीकार किया था कि तीन अक्तूबर 16 को मॉर्निंगवॉक के समय थानाध्यक्ष कयामुद्दीन अंसारी की हत्या की गयी थी . घटना के दिन शाने अली खान, मोहम्मद सोनू खान यह दोनों समोद गांव के पास छिपे हुए थे. मोटरसाइकिल मोहम्मद शकील चला रहा था व गोली शाने अली ने चलायी थी. और हत्या के बाद तीनों उसी मोटरसाइकिल से तेतरिया-बांकेबाजार होते हुए जीटी रोड ओर भाग गये थे.
सब इंस्पेक्टर राजू कुमार ने कटघरे में खड़े मोहम्मद शकील की पहचान की .उन्होंने अपनी गवाही में यह भी कहा कि स्वीकृति बयान के सभी पन्नों पर मोहम्मद शकील का हस्ताक्षर है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने बचाव पक्ष की ओर से तारीक अली खान, जिया असरफ व एस शहाबुद्दीन ने जिरह की. यह जानकारी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने दी. इस मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि पांच सितंबर निर्धारित की गयी है.

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