हत्या के मामले में आरोपित दोषी करार

Updated at : 25 Jun 2019 7:04 AM (IST)
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हत्या के मामले में आरोपित दोषी करार

गया : हत्या के एक मामले में सोमवार को अदालत ने एक आरोपित को दोषी करार दिया. त्वरित न्यायालय प्रथम दिग्विजय सिंह की अदालत में खिजरसराय थाना कांड संख्या 238/ 14 में आरोपित को दोषी करार दिया गया. इस मामले की शिकायतकर्ता खिजरसराय के तेल बीघा, नौ माइल निवासी बुगली देवी ने अपनी प्राथमिकी में […]

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गया : हत्या के एक मामले में सोमवार को अदालत ने एक आरोपित को दोषी करार दिया. त्वरित न्यायालय प्रथम दिग्विजय सिंह की अदालत में खिजरसराय थाना कांड संख्या 238/ 14 में आरोपित को दोषी करार दिया गया. इस मामले की शिकायतकर्ता खिजरसराय के तेल बीघा, नौ माइल निवासी बुगली देवी ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 29 नवंबर 2014 को जब वह और उसके पति और बेटे आग ताप रहे थे उसी समय गांव के सुनील मांझी हम लोगों के पास आए और गाली-गलौज करने लगे.

जब हम लोगों ने गाली देने से मना किया, तो उसने हाथ में लिए टांगी से मेरे पति मोहन मांझी की कनपटी पर प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मदन मोहन शर्मा व बचाव पक्ष की ओर से बृजेश नारायण ने बहस की. इस मामले में सजा के बिंदु पर 29 जून को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गयी है.
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