हथियारों की तस्करी करनेवाले को तीन साल की कैद की सजा

Updated at : 19 Sep 2018 5:46 AM (IST)
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हथियारों की तस्करी करनेवाले को तीन साल की कैद की सजा

गया : अवैध हथियार खरीद कर बेचने के लिए ले जा रहे अभियुक्त मानपुर के कुकरा गांव के रहनेवाले दीपक कुमार चौधरी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनायी है. न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) अमरेंद्र कुमार राज की अदालत ने चंदौती थाना कांड संख्या 61/17 में अभियुक्त दीपक कुमार चौधरी को आर्म्स एक्ट की […]

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गया : अवैध हथियार खरीद कर बेचने के लिए ले जा रहे अभियुक्त मानपुर के कुकरा गांव के रहनेवाले दीपक कुमार चौधरी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनायी है. न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) अमरेंद्र कुमार राज की अदालत ने चंदौती थाना कांड संख्या 61/17 में अभियुक्त दीपक कुमार चौधरी को आर्म्स एक्ट की धारा 25/1-बी व में तीन साल की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
इस मामले के सूचक चंदौती थाने के सहायक अवर निरीक्षक रंग लाल राम ने प्राथमिकी में बताया था कि 13 अप्रैल 2017 को जब वह कंडी नवादा बाइपास रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस को देखते ही भागने लगा. उसे पकड़े जाने पर उसके पास से एक देशी कट्टा और चार कारतूस से लोडेड पिस्तौल, जिस पर मेक इन इटली लिखा हुअा था, बरामद किया था.
अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त दीपक कुमार चौधरी को 26 आर्म्स एक्ट के तहत दो साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना और धारा 25/1 बी के तहत तीन साल की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक विजय कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सोहन प्रसाद ने बहस की.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह की गवाही हुई. हाइकोर्ट के निर्देशानुसार इस मामले का स्पीडी ट्रायल चला कर एक साल के अंदर फैसला सुनाया गया.
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