जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर हो विष्णुपद मंदिर का अधिनियम : डीएम

Updated at : 08 Aug 2018 6:59 AM (IST)
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जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर हो विष्णुपद मंदिर का अधिनियम : डीएम

गया : संवास सदन समित (लॉजिंग हाउस कमेटी) की बैठक मंगलवार काे डीएम के कार्यालय कक्ष में हुई, जिसकी अध्यक्षता डीएम अभिषेक सिंह ने की. बैठक में संवास सदन समिति (एलएचसी) के सचिव सह जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी सुभाष नारायण ने पांच अप्रैल 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही को बिंदुवार समिति […]

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गया : संवास सदन समित (लॉजिंग हाउस कमेटी) की बैठक मंगलवार काे डीएम के कार्यालय कक्ष में हुई, जिसकी अध्यक्षता डीएम अभिषेक सिंह ने की. बैठक में संवास सदन समिति (एलएचसी) के सचिव सह जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी सुभाष नारायण ने पांच अप्रैल 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही को बिंदुवार समिति के समक्ष रखा.
उन्होंने वर्ष 2016-17 व 2017-18 में एलएचसी के आय-व्यय से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 -17 में 33 लाख रुपये व 2017-18 में 41 लाख 57 हजार 374 रुपये की आमदनी हुई. 22 लाख 42 हजार 225 रुपये खर्च हुए हैं. डीएम ने ऑडिट के संबंध में जानकारी मांगी, तो गोपनीय शाखा के पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2015 तक का अंकेक्षण करा लिया गया है. वर्ष 2017-18 तक का लेखा भी बंद हो गया है. डीएम ने अगली बैठक तक वर्ष 2017 तक का अंकेक्षण करा लेने का निर्देश दिया.
बैठक में डीएम ने कहा कि सरकार अब इन आयोजनों पर व्यापक स्तर पर खर्च कर रही है. इसलिए विष्णुपद मंदिर के अधिनियम में परिवर्तन होना चाहिए. उन्होंने इसके लिए जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए बनाये गये अधिनियम को मंगवा कर उसका अध्ययन कर उसी प्रकार विष्णुपद मंदिर के लिए भी अधिनियम बनवाने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
चांदचाैरा से विष्णुपद मंदिर तक राेड चाैड़ीकरण के लिए कराएं आकलन : विशेष कार्य पदाधिकारी ने संवास सदन समिति के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया. विशेष कार्य पदाधिकारी ने बताया कि चांदचौरा से विष्णुपद मंदिर तक सड़क किनारे संवास सदन समिति की जमीन है. डीएम ने रास्ता चौड़ीकरण की आवश्यकता के लिए इसका आकलन कर लेने का निर्देश दिया. विशेष कार्य पदाधिकारी ने यह भी बताया कि चांदचौरा अवस्थित सामुदायिक भवन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है.
डीएम ने नगर अंचल के सीआे को 15 दिनों के अंदर जमीन खाली करवाने का निर्देश दिया. बैठक में नगर आयुक्त ईश्वर चंद्र शर्मा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक संतोष कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुनील कुमार, संवास सदन समिति के सदस्य कन्हैयालाल मिश्र, बच्चूलाल चौधरी व महेश लाल गुप्त मौजूद थे.
अधिनियम में हो परिवर्तन : डीएम ने कहा कि बिहार एंड आेड़िशा पिलग्रिमेज एक्ट 1920 के तहत संवास सदन समिति चल रही है व यहां तीर्थयात्रियों को सुविधा दी जा रही है. इसमें परिवर्तन होना चाहिए. उन्होंने इसके लिए जगन्नाथपुरी मंदिर व अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण मंदिरों में तीर्थयात्रियों के लिए बनाये गये अधिनियम को मंगवा कर उसका अध्ययन कर उसी प्रकार का अधिनियम बनवाने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
गांधी मैदान के पास एलएचसी की जमीन पर बनाएं अत्याधुनिक अतिथि गृह
श्री सिंह ने कहा कि विष्णुपद मंदिर के दर्शन के लिए लगातार अति विशिष्ट व्यक्ति आते रहते हैं, लेकिन उनके ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है. उन्होंने कहा कि गांधी मैदान के समीप अवस्थित संवास सदन समिति की जमीन पर अत्याधुनिक अतिथि गृह के निर्माण का प्रस्ताव दें, जो राष्ट्राध्यक्षों के ठहरने लायक भी रहे.
अहिल्याबाई गेस्ट हाउस के बारे में बताया गया कि छह वर्ष पहले उसे 10 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया गया है. डीएम ने कहा कि लीज की शर्तों का संबंधित बंदोबस्तधारी द्वारा कोई उल्लंघन तो नहीं किया गया है, इसकी जांच के लिए आदेश निर्गत किया. संबंधित पदाधिकारी को 15 अगस्त के पहले अपनी जांच रिपाेर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
एलएचसी के सदस्य पंडाजी महेश लाल गुप्त ने बताया कि विष्णु भवन हॉल के किराये में वृद्धि कर दिये जाने के कारण अब इसकी बुकिंग कम हो रही है. डीएम ने कहा कि नवंबर 2018 तक एक वर्ष की बुकिंग की तुलनात्मक अध्ययन के बाद इस पर निर्णय लिया जायेगा.
सर्वे करा कर बढ़ाएं दुकानों का किराया, किराया नहीं देनेवालों काे कराएं खाली
विशेष कार्य पदाधिकारी ने बताया कि एलएचसी के अंतर्गत बनीं दुकानों का किराया वर्ष 2005 में पांच रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया था, जो अब तक लागू है. डीएम ने इसका पुनः सर्वेक्षण करवा कर सदर एसडीआे के माध्यम से किराया निर्धारित करवाने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि यदि बंदोबस्ती की गयी दुकानों में से कोई किराया नहीं दे रहा है, तो उसे तुरंत नोटिस देकर दुकान खाली करवाया जाये और उन दुकानों की बंदोबस्ती खुली डाक प्रणाली से की जाये.
इसके बाद अशोक अतिथि भवन के विकास कार्य की समीक्षा की
गयी. संवास सदन समिति में ठहरनेवालों के लिए चादर, तकिया की खरीद खादी ग्राम उद्योग से कराने का निर्देश दिया.
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