दुष्कर्म मामले में दोषी अभियुक्त को 10 साल की सजा
Published by : KRISHAN KUMAR PATHAK Updated At : 05 Feb 2026 7:21 PM
दुष्कर्म मामले में दोषी अभियुक्त को 10 साल की सजा
संवाददाता, गया जी. दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को दोषी एक अभियुक्त अजय कुमार को 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी अभियुक्त को दो महीनों की अतिरिक्त सजा भी सुनायी है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 14 विपिन लवानिया की अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से उचित मुआवजा मिले. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजक वीरेंद्र किशोर ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपनी प्राथमिकी में कहा था कि छह वर्षों तक दोषी अभियुक्त उसे नशीली दवा देकर व दबाव बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा. वह धमकी भी देता था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही हुई. बचाव पक्ष की ओर से भी एक गवाह की गवाही हुई. यह मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 202/ 2022 से संबंधित है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










