गायघाट रिमांड होम मामला: पटना हाईकोर्ट ने ASP काम्या मिश्रा को किया तलब, मांगी अब तक की पूरी रिपोर्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Nov 2022 8:09 AM
पटना हाइकोर्ट ने गायघाट स्थित आफ्टर केयर होम की घटना के मामले में सुनवाई करते हुए एसआइटी का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा को 24 नवंबर को अगली सुनवाई में तलब किया है. जस्टिस आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश दिया.
पटना. पटना हाइकोर्ट ने गायघाट स्थित आफ्टर केयर होम की घटना के मामले में सुनवाई करते हुए एसआइटी का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा को 24 नवंबर को अगली सुनवाई में तलब किया है. जस्टिस आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. कोर्ट ने एएसपी को कोर्ट ने अब तक की कार्रवाई का ब्योरा देने को कहा है. इससे पहले इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी.
पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जा चुका है. आफ्टर केयर की सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया जा चुका है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले के अनुसंधान का जिम्मा डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश देते हुए जांच रिपोर्ट भी तलब की थी.
इस मामले में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने बताया कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब है. इससे पूर्व इस मामलें की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी.
राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों की ओर से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है. पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई थी. हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था.
उन्होंने कहा कि कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है. केअर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं वास करती हैं.
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