Bihar News: पुलिस के गश्ती वाहनों में लगेगी फॉग लाइट, मुख्यालय ने सभी जिलों को दिया निर्देश

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Jan 2022 9:18 PM

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पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों की गश्ती जिप्सी को लेकर सुरक्षात्मक दिशा-निर्देश जारी किया है. साथ ही सभी जिलों को इन नियमों का पालन हार हाल में करने का निर्देश दिया है.

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पटना शहर के बेऊर मोड़ के पास कुछ दिनों पहले पुलिस के गश्ती वाहन को हाइवा ट्रक ने देर रात टक्कर मार दी थी, जिसमें उसमें आग लग गयी और तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी थी. इस घटना की समुचित समीक्षा करके पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों की गश्ती जिप्सी को लेकर सुरक्षात्मक दिशा-निर्देश जारी किया है. साथ ही सभी जिलों को इन नियमों का पालन हार हाल में करने का निर्देश दिया है. एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार के स्तर से जारी इस निर्देश में कहा गया है कि सभी गश्ती वाहनों को मानकों का पालन करने के बाद ही इसका परिचालन खासकर रात में करना होगा.

ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो. इसका पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा गश्ती वाहन चलाने वाले सभी चालकों की आंखों की नियमित जांच करने का भी निर्देश दिया गया है. सभी चालकों के पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. सड़क पर गश्ती के दौरान खासकर कुहासा के दौरान पुलिस पदाधिकारियों या कर्मियों को सतर्क रहते हुए पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है. सभी गश्ती वाहनों को फॉग या सर्च लाइट लगाना अनिवार्य होगा.

रात में गश्ती करने वाले कर्मियों को फ्लोरेसेंट जैकेट (रात में चमकने वाला) पहनना आवश्यक होगा. बिना इस जैकेट के प्रयोग के कोई गश्ती कार्य नहीं होगा. सभी गश्ती वाहनों पर मल्टी कलर (यानी लाल, ब्ल्यू, सफेद) पेट्रोलिंग लाइट लगाना जाना जरूरी होगा. इसके अलावा इन वाहनों पर आगे और पीछे रेडयम टेप भी लगाना होगा.

इसके अलावा वाहनों में इंडिकेटर लाइट, पार्किंग लाइट, आगे की विंग स्क्रीन पर लोहे की जाली हर हाल में लगानी होगी. सभी वाहनों में प्राथमिक उपचार वाले बॉक्स रखने होंगे, ताकि किसी आपात स्थिति में इससे मदद मिल सके. इन बातों का पालन सभी गश्ती वाहनों को करना होगा.

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