ePaper

Diwali 2024: दिवाली और छठ पर बिहार में नहीं फोड़ सकेंगे पटाखा, इन चार शहरों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध

Updated at : 25 Oct 2024 12:09 PM (IST)
विज्ञापन
bihar patakha ban news| Diwali 2024: Fireworks banned in these four cities of Bihar this Diwali

Diwali 2024: बिहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य के चार जिलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इनमें पटना, गया, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर शामिल है. जिला प्रशासन द्वारा इन चारों शहरों में पटाखों के बेचने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

विज्ञापन

Diwali 2024: बिहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य के चार जिलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इनमें पटना, गया, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर शामिल है. जिला प्रशासन द्वारा इन चारों शहरों में पटाखों के बेचने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देश पर पटना जिला प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है.

बक्सर के रिहायशी इलाके से भारी मात्रा में पटाखा जब्त

इधर बक्सर के रिहायशी इलाके से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किया गया है. इस रेड में 100 टन यानी 100000 किलो से ज्यादा पटाखों को गुरुवार को जब्त किया गया है. बिना लाइसेंस के इन पटाखों को अवैध तरीके से जब्त कर रखा गया था. सदर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में ठठेरी बाजार से लेकर यमुना चौक तक चार पटाखे की दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की गई है.

एसडीएम ने क्या कहा?

एसडीएम धीरेंद्र कुमार ने बताया कि चार मंजिला मकान के हर फ्लोर पर पटाखे ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे. अगर एक चिंगारी भी कहीं से आकर लग जाती तो पूरे इलाके में धमाका हो सकता था. प्रशासन ने कार्रवाई कर दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया है.

Also Read: बिहार की इन तीन नई जगहों पर होगा क्रूज का ठहराव, बनेंगे टूरिस्ट हॉल्ट, जानें रूट

दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं

एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि शहर के रिहायशी मकानों और इलाके में नियम के विरुद्ध भारी मात्रा में पटाखे स्टोर की गए थे. दुकानदारों के पास पटाखा का लाइसेंस नहीं था. उन्होंने बताया कि, फुटकर व्यापार के लिए दुकानदारों को तीन दिनों का अस्थाई लाइसेंस दिया जाता है. अस्थायी लाइसेंस में पटाखे का भंडारण नहीं किया जा सकता है.

इन चार शहरों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध

पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में बढ़ते वायू प्रदूषण की वजह से पटाखों को बैन कर दिया गया है. AQI लेवल खराब, बहुत खराब हो गया है. इसको गंभीरता से लेते हुए यह फैसला लिया गया है. जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा भी सख्ती से लागू कराने का निर्देश जारी किया गया है.

ये वीडियो भी देखें

विज्ञापन
Abhinandan Pandey

लेखक के बारे में

By Abhinandan Pandey

भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन