31 मार्च तक छूट, बिना रीशिड्यूलिंग चार्ज के जुलाई तक बढ़ा सकते अपनी हवाई यात्रा की तिथि

एयरलाइंस ने यात्रियों को अपना टिकट अवधि विस्तार करने के लिए अब 31 जुलाई तक का समय दिया है
पटना: कोरोना वायरस का डर पूरे देश में फैल चुका है. कोरोना के डर से गांव से लेकर शहर के लोग घरों में डूबके हुये है. ट्रेनों में भीड़ कम हो गयी है, रेलवे यात्रियों में भारी कमी आयी है. वही 31 मार्च तक हवाई टिकट रद्द करने पर अब यात्रियों को पूरा पैसा वापस मिलेगा. लेकिन, इसके लिए उन्हें यात्रा तिथि से कम से कम तीन दिन पहले अपना टिकट रद्द कराना होगा. साथ ही एयरलाइंस ने यात्रियों को अपना टिकट अवधि विस्तार करने के लिए अब 31 जुलाई तक का समय दिया है. इस दौरान यात्रा स्थगित करने और उसे तुरंत या बाद में किसी अन्य तिथि में रीशिडयूल करने पर कोई रीशिडयूलिंग चार्ज नहीं लिया जायेगा और टिकट का पूरा पैसा अगले तिथि को लिये जाने वाले टिकट के मूल्य में समायोजित होगा. केवल बढ़े हुए मूल्य (दोनों के अंतर की राशि) को हवाई यात्री को चुकाना पड़ेगा. यात्रियों को ये छूट कोरोना के प्रकोप को देखते हुए डीजीसीए के निर्देश पर सभी घरेलू एयरलाइंस ने दिये हैं.
विदेशी एयरलाइंस से सफर करने वालों को राहत नहीं
कोरोना के कारण घरेलू विमान कंपनियों से देश या देश के बाहर यात्रा करने वाले लोगों को सरकार के फुल रिफंड देने के निर्णय से जहां राहत मिली है वहीं विदेशी एयरलाइंस से यात्रा का टिकट बुक करवाये लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है. स्थानीय ट्रैवल एजेंसी स्टैंडर्ड हॉलीडेज के मालिक आलोक शुक्ला ने बताया कि कुछ विदेशी एयरलाइंस ने छूट दी है जबकि कुछ ने नहीं. चूंकि यहां से बाहर यात्रा पर जाने वाले ज्यादातर यात्रियों के हवाई टिकट विदेशी एयरलाइंस के हैं. लिहाजा ट्रिप स्थगित करने के कारण ऐसे एयरलाइंसों का टिकट लिये यात्रियों को अभी भी वित्तीय नुकसान हो रहा है, जिन्होंने फुल रिफंड का प्रोविजन नहीं किया है.
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By Radheshyam Kushwaha
पत्रकारिता की क्षेत्र में 13 साल का अनुभव है. इस सफर की शुरुआत राज एक्सप्रेस न्यूज पेपर भोपाल से की. यहां से आगे बढ़ते हुए समय जगत, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान न्यूज पेपर के बाद वर्तमान में प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में धर्म अध्यात्म एवं राशिफल डेस्क पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र, व्रत त्योहार, राशिफल के आलावा राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों को लिखने में रुचि हैं.
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